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वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले सोने, चांदी, कीमती मेटल के सिक्कों पर बढ़ाया आयात शुल्क - Union Budget 2024

Import duties on gold, silver- वित्त मंत्रालय ने सोने, चांदी और कीमती सिक्कों पर आयात शुल्क मौजूदा 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है. अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें 22 जनवरी से प्रभावी हो गई हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Gold (File Photo)
सोना (फाइल फोटो)

By PTI

Published : Jan 23, 2024, 2:22 PM IST

नई दिल्ली:वित्त मंत्रालय ने सोने, चांदी और कीमती मेटल के सिक्कों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया. मंत्रालय ने आयात शुल्क मौजूदा 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है. सोने-चांदी की धातुओं और कीमती धातुओं के सिक्कों पर आयात शुल्क अब 15 फीसदी होगा. एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि इसमें 10 फीसदी मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और 5 फीसदी एआईडीसी (कृषि अवसंरचना विकास उपकर) शामिल है.

यह सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूसी) से मुक्त है. सोना या चांदी एक छोटा घटक है जैसे कि हुक, पिन, स्क्रू जो आभूषण के पूरे टुकड़े या उसके एक हिस्से को अपनी जगह पर रखता है. मंत्रालय ने कीमती धातुओं वाले प्रयुक्त उत्प्रेरकों पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया है. एसडब्ल्यूएस से छूट के साथ 10 बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) और 4.35 प्रतिशत एआईडीसी (कृषि अवसंरचना विकास उपकर) सहित शुल्क को बढ़ाकर 14.35 फीसदी कर दिया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें 22 जनवरी से प्रभावी हैं.

आयात शुल्क क्यों लगाया जाता है
इस संदर्भ में आयात शुल्क, देश में आयातित वस्तुओं और वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाए गए करों या टैरिफ को संदर्भित करता है. ये शुल्क आम तौर पर व्यापार को विनियमित करने, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने, सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए लगाए जाते हैं. जबकि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) माल के आयात पर लागू एक मानक शुल्क है, ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्राबैक (एआईडीसी) एक अतिरिक्त शुल्क है जिसे उत्पादन की लागत पर अन्य कर्तव्यों या करों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए लगाया जा सकता है. सामाजिक कल्याण अधिभार सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के उद्देश्य से लगाया गया एक कर्तव्य है.

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