नई दिल्ली:कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) खातों के लिए एकमुश्त निकासी की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है, जो पिछली 50,000 रुपये की सीमा को दोगुना कर देती है. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी.
मीडिया रिपोर्ट्स में मंडाविया के हवाले से कहा गया कि अगर आप EPFO में कंट्रीब्यूटर हैं और आपके परिवार में कोई आपातकालीन स्थिति है, तो आप अब ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों के दौरान कंट्रीब्यूटर को ज्यादा वित्तीय लचीलापन देना है.
एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि कर्मचारी अब नई नौकरी शुरू करने के पहले छह महीनों के भीतर अपना PF निकाल सकते हैं. रिपोर्ट्स में मंडाविया के हवाले से कहा गया कि पहले, आपको ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब, PF कंट्रीब्यूटर पहले छह महीनों में भी पैसे निकाल सकते हैं... यह उनका पैसा है.