हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा चलाई जा रही ईपीएफ स्कीम में पैसा जमा किया जा सकता है. अंशधारक जरूरत पड़ने पर PF अकाउंट से पैसा निकालने की सुविधा देता है. वहीं इस फंड का लाभ रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर भी मिलता है. लेकिन आपात स्थिति में यह फंड काफी मददगार साबित होता है. यही वजह है कि ईपीएफ में आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है. हालांकि कुछ स्थितियों के दौरान ही आंशिक निकासी की जा सकती है. आइए जानते हैं किन स्थिति में हम आंशिक निकासी कर सकते हैं और पीएफ खाते से पैसे को विड्रॉल करने करने का प्रोसेस या तरीका क्या है.
किस स्थिति में पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं राशि
- यदि आपातकालीन इलाज करवाना हो तब भी इससे निकासी की जा सकती है.
- बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ फंड से पैसे निकाले जा सकते हैं.
- आपके या आपके भाई-बहन या फिर बेटा-बेटी की किसी की शादी है तो भी आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.
- घर खरीदने के अलावा घर में मरम्मत के काम के लिए भी इस फंड से राशि निकाली जा सकती है.
- पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने का तरीका
- पीएफ अकाउंट से दो तरीके से पैसे निकाले जा सकते हैं. इसके लिए आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट और उमंग ऐप (Umang App) के जरिये राशि को निकाल सकते हैं.
EPFO पोर्टल में आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले EPFO पोर्टल पर UAN और पासवर्ड के जरिये लॉग-इन करें.
- इसके बाद ऑनलाइन सर्विस में जाकर क्लेम को सेलेक्ट करने के बाद ऑटो मोड सेटलमेंट पर क्लिक करें.
- फिर आप अपने बैंक खाते को वेरिफाई करें और खाते की पासबुक या चेक अपलोड करें.
- तत्पश्चात पैसे विड्रॉल (निकालने) करने का कारण बताने के बाद उसे सबमिट करें.