कोलकाता:आरजी कर रेप और हत्या मामले में कोर्ट ने सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया गया है. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है. हालांकि, उन्होंने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है
इससे पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में संजय रॉय को अदालत ने दोषी करार दिया था.फैसला सुनाने से से पहले अदालत ने आरोपी संजय रॉय को बोलने का मौका दिया. इस दौरान संजय रॉय ने अदालत से कहा, "मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई अपराध नहीं किया."
वहीं, अपनी दलील में संजय रॉय के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी की जगह कोई और सजा दी जानी चाहिए. भले ही यह दुर्लभतम मामला हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए. अदालत को यह देखना होगा कि दोषी क्यों सुधार के लायक नहीं है. साथ ही सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति क्यों नहीं सुधर सकता.