क्या है जेपीसी और कैसे काम करती है? भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार गठित हुई है यह टीम - What is JPC - WHAT IS JPC
वक्फ संशोधन बिल की पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक जेपीसी टीम का गठन किया गया है. यह टीम 21 सदस्यों की है, जो कई तथ्यों पर जांच के बाद इस बिल पर अपनी रिपोर्ट देगी. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह जेपीसी क्या है और इसकी कार्यप्रणाली क्या है.
हैदराबाद: लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिल पेश कर दिया है और इस बिल के लिए एक जेपीसी की टीम का गठन किया गया है. इस जेपीसी टीम के लिए किरन रिजिजु ने 21 सदस्यों के नाम दिए हैं, लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि जेपीसी आखिर क्या है, यह कैसे काम करती है और इसकी क्या जरूरत है, तो चलिए जानते हैं.
जेपीसी क्या है:
जेपीसी में संसद के दोनों सदनों के सांसद होते हैं. इनमें विपक्षी सदस्य भी शामिल होते हैं. संसद में पेश किए गए किसी खास विधेयक की जांच करने या किसी सरकारी गतिविधि में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है. किसी खास मुद्दे को सुलझाने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है.
जेपीसी के गठन के लिए एक सदन में प्रस्ताव पारित होना और दूसरे सदन द्वारा उसका समर्थन किया जाना जरूरी है. एक और तरीका है. दोनों सदनों के दो पीठासीन प्रमुख, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, एक दूसरे को पत्र लिखकर जेपीसी का गठन कर सकते हैं. संसद अपने सदस्यों का फैसला करती है. राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के सदस्य दोगुने हैं.
जेपीसी की शक्तियां
जेपीसी अपने संविधान की शर्तों के अनुसार अपने कार्यों का संचालन कर सकती है, हालांकि अपने व्यवसाय के संचालन की प्रक्रिया में इसके पास निम्नलिखित शक्तियां हैं जो समावेशी नहीं हैं:
जेपीसी किसी भी व्यक्ति को शपथ पर अपने समक्ष गवाही देने के लिए कहकर सभी प्रकार के मौखिक और लिखित साक्ष्य एकत्र कर सकती है.
जेपीसी विषय से संबंधित सभी दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकती है.
जेपीसी किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकती है और उस समन का पालन न करना सदन की अवमानना के बराबर होगा.
आमतौर पर किसी मंत्री या प्रधानमंत्री को जेपीसी द्वारा नहीं बुलाया जाता है.
जेपीसी की प्रक्रिया:
जेपीसी अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार कर सकती है, हालांकि अध्यक्ष द्वारा जारी सामान्य निर्देशों के अध्याय VIII में जारी दिशा-निर्देश सामान्यतः प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं.
समिति की कार्यवाही कुल मिलाकर गोपनीय होती है.
जो सदस्य समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं हैं, वे अपना असहमति नोट लिख सकते हैं, जो जेपीसी रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है.
जेपीसी कितनी शक्तिशाली है?
हालांकि जेपीसी की सिफारिशें प्रेरक होती हैं, लेकिन वे सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होतीं. सरकार जेपीसी द्वारा कही गई बातों के आधार पर आगे की जांच शुरू करने का विकल्प चुन सकती है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
सरकार को जेपीसी और अन्य समितियों की सिफारिशों के आधार पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर रिपोर्ट देना आवश्यक है. इसके बाद समितियां सरकार के जवाब के आधार पर संसद में 'कार्रवाई रिपोर्ट' प्रस्तुत करती हैं.
भारत में जेपीसी का इतिहास
घोटालों की जांच के लिए जेपीसी गठित
अगस्त 1987: बोफोर्स पर जेपीसी: अगस्त 1987 में बोफोर्स सौदे की जांच के लिए पहली जेपीसी गठित की गई थी. बी. शंकरानंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 50 बैठकें कीं और अप्रैल 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. विपक्ष ने यह कहते हुए समिति का बहिष्कार किया कि इसमें कांग्रेस के सांसद भरे हुए हैं. स्वर्गीय बी. शंकरानंद की अध्यक्षता वाली इस समिति ने सरकार को क्लीन चिट दे दी.
अगस्त 1992: हर्षद मेहता से जुड़े शेयर बाजार घोटाले पर जेपीसी: 1992 में, हर्षद मेहता घोटाले की जांच के लिए एक जेपीसी का गठन किया गया था. सिफारिशों को न तो पूरी तरह से स्वीकार किया गया और न ही सरकार द्वारा खारिज किया गया. इसकी अध्यक्षता राम निवास मिर्धा ने की और घोटाले के सामने आने के बाद प्रतिभूतियों और बैंकिंग लेनदेन में अनियमितताओं की जांच की.
अप्रैल 2001: केतन पारेख से जुड़े शेयर घोटाले की जांच के लिए जेपीसी: साल 2001 में केतन पारेख शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए एक और जेपीसी गठित की गई थी. इस समिति की अध्यक्षता प्रकाश मणि त्रिपाठी ने की थी. शेयर बाजार के नियमों में व्यापक बदलाव करने की समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया.
अगस्त 2003: अगस्त 2003 में शीतल पेय, फलों के रस और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच करने और सुरक्षा मानक निर्धारित करने के लिए एक जेपीसी का गठन किया गया था. इस जेपीसी की अध्यक्षता शरद पवार ने की थी और इसने 17 बैठकें कीं और फरवरी 2004 में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी.
रिपोर्ट ने पुष्टि की कि शीतल पेय में वास्तव में कीटनाशक अवशेष हैं और पीने के पानी के लिए कड़े मानदंडों की सिफारिश की. इसने भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय की स्थापना की भी सिफारिश की, जिसकी कुछ सिफारिशों पर संसद ने सहमति जताई.
फरवरी 2011: 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला: 2जी घोटाले की जांच के लिए 2011 में 30 सदस्यों वाली एक जेपीसी गठित की गई थी. इसकी अध्यक्षता पी.सी. चाको कर रहे थे. हालांकि, मसौदा रिपोर्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को क्लीन चिट दिए जाने के बाद भाजपा, जेडीयू, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, बीजेडी, डीएमके और एआईएडीएमके के 15 सदस्यों ने चाको पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और अपना अविश्वास व्यक्त किया.
चाको बाद में मसौदा रिपोर्ट में संशोधन करने के लिए सहमत हो गए. रिपोर्ट आखिरकार अक्टूबर 2013 में पेश की गई. इसने निष्कर्ष निकाला कि मनमोहन सिंह को तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा ने एकीकृत पहुंच सेवा लाइसेंस जारी करने में दूरसंचार विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में गुमराह किया था.
27 फरवरी 2013: वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण में रिश्वत का भुगतान: रक्षा मंत्रालय द्वारा मेसर्स अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण में रिश्वत के भुगतान के आरोपों और इस लेन-देन में कथित बिचौलियों की भूमिका की जांच के लिए 27 फरवरी, 2013 को एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था.
2015 से कुछ प्रमुख विधेयकों की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया गया
भूमि अधिग्रहण विधेयक (2015): भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पहली मोदी सरकार द्वारा श्री एसएस अहलूवालिया की अध्यक्षता में दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था.
नागरिक संशोधन विधेयक: सीएबी को एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया, जिसने संगठनों/संघों/आम जनता से प्राप्त लगभग 9,000 ज्ञापनों पर विचार किया, भारत के विभिन्न भागों का अध्ययन दौरा किया और हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक चर्चा की. इसने 07 जनवरी 2019 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. हालांकि, लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद विधेयक निरस्त हो गया.
11 दिसंबर 2019: व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर विचार करने के लिए 11 दिसंबर 2019 को जेपीसी का गठन किया गया था, यह एक तदर्थ संयुक्त चयन समिति थी, जिसे संयुक्त संसदीय समिति भी कहा जाता है. इसका गठन संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर किया गया था.
29 मार्च 2023: वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023, 29 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और उसी दिन दोनों सदनों की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति को भेजा गया था. संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 में प्रस्तावित सभी संशोधनों को मंजूरी दे दी.
जेपीसी को भेजे गए कुछ अन्य विधेयक:
दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2015
सुरक्षा हित प्रवर्तन और ऋण वसूली कानून और विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2016