कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर दो विधायकों को शपथ दिलाई. जिस पर वहीं, राजभवन ने पत्र के माध्यम से चेतावनी दी है कि दोनों विधायकों की शपथ असंवैधानिक है. बताया गया है कि दोनों विधायकों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
रेयात हुसैन और सायंतिका बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के टिकट पर क्रमश: भागबंगोला और बारानगर सीटों से उपचुनाव जीता था. बिमान बनर्जी ने उन्हें शपथ पढ़कर सुनाई. इस मामले में उन्हें विधानसभा की नियम पुस्तिका के अध्याय दो की धारा पांच के अनुसार शपथ दिलाई गई.
स्पीकर बिमान बनर्जी (मध्य) के साथ रेयात हुसैन (बाएं) और सायंतिका बनर्जी (दाएं) (ETV Bharat) सोमवार को एक पत्र में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दो विधायकों द्वारा ली गई शपथ को असंवैधानिक बताया. राजभवन ने दो विधायकों को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि उनकी शपथ संविधान के अनुसार नहीं है.
रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को राजभवन की ओर से दिए गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियम पुस्तिका के अध्याय दो की धारा 5 किसी भी तरह से राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हो सकती. इस मामले में राजभवन के निर्देश की अवहेलना करने पर दोनों विधायकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है. पत्र में बताया गया है कि अगर वे सही तरीके से शपथ लिए बिना विधानसभा सत्र में भाग लेते हैं तो उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
वहीं, टीएमसी के दोनों विधायक पत्र मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के पास गए और पूरे घटनाक्रम में हस्तक्षेप की मांग की.
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