तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने वायनाड भूस्खलन पीड़ित परिवारों को 6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. यह मुआवजा एसडीआरएफ और सीएमडीआरएफ (मुख्यमंत्री राहत कोष) सेलिया जाएगा. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि आपदा पीड़ितों के भाई-बहन मुआवजा राशि का दावा कर सकते हैं, बशर्ते वे यह साबित न कर दें कि वे मृतक व्यक्ति पर निर्भर थे.
वहीं मृतक के माता-पिता, पति, पत्नी और बच्चे कानूनी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना भी मुआवज़ा का दावा कर सकते हैं. भूस्खलन पीड़ितों के आश्रितों के लिए भी वित्तीय सहायता होगी. साथ ही घायल लोगों को भी मुआवज़ा मिलेगा. यह उनकी चोट पर निर्भर करता है. आपदा में 60 प्रतिशत विकलांगता वाले लोगों को सरकार 75,000 रुपये का मुआवज़ा देगी.
जबकि 40 से 60 प्रतिशत विकलांगता वाले लोगों को मुआवज़े के रूप में 50,000 रुपये मिलेंगे. सीएमडीआरएफ में घायल लोगों के लिए मुआवज़ा स्वीकृत किया गया है. सीएम ने कहा कि लापता लोगों के परिवार भी उसी मुआवजे के लिए पात्र हैं. अब पुलिस विंग लापता लोगों की सूची तैयार कर रही है. जल्द ही सूची प्रकाशित की जाएगी.