साय कैबिनेट से महतारी वंदन योजना पर लगी मुहर, तेंदूपत्ता संग्राहकों पर भी हुआ बड़ा फैसला
Sai cabinet approves Mahtari Vandan scheme छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू करने का फैसला लिया है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये प्रति बोरा तेंदूपत्ता के मिलेंगे. Mahtari Vandan scheme in Chhattisgarh
रायपुर: साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लागू कर दिया है. इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये और प्रति वर्ष 12 हजार रूपये मिलेंगे. महतारी वंदन योजना में विवाहित महिला, विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं और परित्यक्ता महिलाओं को भी शामिल किया गया है. ये सभी महिलाएं इस योजना की पात्रता में शामिल होंगी. इस योजना में पात्रता की शर्ते क्या है इसका नोटिफिकेशन लागू होने के बाद और स्थिति क्लीयर होगी.
मोदी की गारंटी हो रही पूरी: महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के एकाउंट मे डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. सरकार ने इसे लागू करते हुए कहा है कि प्रदेश में मोदी की दूसरी गारंटी भी पूरी हो गई. इस योजना का उदेश्य महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव और असमानता को खत्म करना है. इससे महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा. इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक है उन सबको होगा.
तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिली सौगात: साय कैबिनेट से तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी सौगात मिली है. तेंदूपत्ता संग्राहकों का अब संग्रहण दर 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है. यानी की अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को एक बोरी तेदुपत्ता के लिए 5500 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा तेंदुपत्ता सग्रहाक को समाजाकि सुरक्षा हेती नई योजना चलाने का भी फैसला लिया गया है. तेंदुपत्ता संग्रहण दर की राशि में जो खर्चा होगा उसका 75 फीसदी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ उठाएगा और 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के संशोधन को किया गया रद्द: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति के नियम में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया गया है. साल 2023 में बघेल सरकार ने इसमें संशोधन किया था. जिसे रद्द कर दिया गया है.
बीएच सीरीज के वाहन के संबंध में फैसला: साय कैबिनट ने बीएच सीरीज के वाहन के संबंध में पंजीयन लागू करने का फैसला लिया है. भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष कर देना होगा. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के ड्राफ्ट का अनुमोदन किया गया है.