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राफा पर हमले रोकने का आदेश, आईसीजे का यह फैसला कितना महत्वपूर्ण, जानें - ICJ passes orders to israel

The International Court of Justice: संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने इजराइल को दक्षिणी गाजा शहर राफा पर अपने सैन्य हमले को 'तुरंत' रोकने का आदेश दिया. कोर्ट ने दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध का समर्थन किया. पढ़ें अनुराधा चेनॉय (सहायक प्रोफेसर, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और एसोसिएट फेलो, ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूट (नीदरलैंड)) का एक विश्लेषण.

The International Court of Justice
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (IANS File Photo)

By Anuradha Chenoy

Published : May 31, 2024, 5:47 AM IST

Updated : Jul 9, 2024, 12:38 PM IST

यूनाइटेड नेशन: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने इजराइल को दक्षिणी गाजा के राफा क्षेत्र (24 मई) में अपने सैन्य आक्रमण को तुरंत रोकने का आदेश दिया है. इजराइली रक्षा बलों ने पिछले छह महीनों में गाजा के उत्तरी हिस्सों में की गई कार्रवाइयों को दोहराते हुए, मई की शुरुआत से फिलिस्तीनी आबादी के खिलाफ यहां घेराबंदी कर दी है.

आईसीजे का यह आदेश दक्षिण अफ्रीका के प्रयास का परिणाम है, जिसमें इजराइल पर 1948 के नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं. आईसीजे के आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, लेकिन कार्यान्वयन को लागू करने के लिए सुरक्षा परिषद को एक प्रस्ताव पारित करना होगा. अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार नरसंहार करना किसी देश द्वारा किया जाने वाला सबसे गंभीर अपराध है. निःसंदेह, इस न्यायालय को अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में वर्षों लगेंगे क्योंकि यह सभी उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों की जांच करता है. लेकिन इस बीच, यह फिलिस्तीनियों पर इजरायल के जानलेवा हमले को रोकने के लिए कड़े अनंतिम उपाय कर रहा है.

इस नवीनतम अनंतिम उपाय में, आईसीजे ने फैसला सुनाया है कि 'इजराइल के आक्रामक हमले को गाजा में फिलिस्तीनी समूह पर जीवन की ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो उसके पूर्ण या आंशिक रूप से विनाश का कारण बन सकती हैं, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए'. गैर-कlनूनी शब्दों में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की यह सर्वोच्च अदालत एक बार फिर कह रही है कि इजराइल 'नरसंहार' करने की प्रक्रिया में है. इसे रोकना होगा.

आईसीजे ने आगे कहा किइजराइल ने इस न्यायालय के पहले के आदेश का उल्लंघन किया है कि गाजा को मानवीय सहायता दी जाए. इजराइल अदालत को जानकारी प्रदान करे कि क्या वे क्षेत्र से निकाले गए 800,000 फिलिस्तीनियों के लिए सुरक्षा, पर्याप्त भोजन, दवा और आश्रय प्रदान कर रहे हैं. इसके अलावा, आईसीजे इजराइल को संयुक्त राष्ट्र के किसी भी जांच आयोग, तथ्यान्वेषी मिशन को 'नरसंहार के आरोपों की जांच करने' की अनुमति देने का आदेश देता है.

न्यायालय ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों के लिए अपनी चिंताओं को दोहराया और उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया.

इस प्रकार आईसीजे ने दक्षिण अफ्रीकी और इजराइली दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 26 जनवरी को आदेशित मूल अनंतिम उपायों की फिर से पुष्टि की. 26 मार्च को फिर से, आईसीजे ने इजराइल से न्यायालय के अनंतिम उपायों को लागू करने का आह्वान किया, क्योंकि जनवरी में उनके फैसले के बाद से गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की विनाशकारी रहने की स्थिति और भी खराब हो गई है और अकाल की स्थिति पैदा हो रही है. ऐसा लगता है कि इजराइल आईसीजे के आदेशों का उल्लंघन करना जारी रखेगा और वह संयुक्त राष्ट्र का अनादर करता है.

इजराइल ने पहले ही अन्य (अलग) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय - अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को खारिज कर दिया है. इसके पास युद्ध अपराधों के दोषी व्यक्तियों और मानवीय कानून के उल्लंघनकर्ताओं को दोषी ठहराने का अधिकार है. इस आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और अधिकार निकायों द्वारा प्रदान किए गए विस्तृत सबूतों की जांच के बाद प्रधान मंत्री नेतन्याहू को मानवता के खिलाफ अपराधों को जारी रखने का दोषी ठहराया. इसने नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और हमास के शीर्ष नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन किया है. इजराइल और अमेरिका ने इन आरोपों का मजाक उड़ाया है.

इजराइल इस भूमि को इसके मूल निवासियों-फिलिस्तीनियों से पूरी तरह मुक्त कराने के अपने ज़ायोनी एजेंडे को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है. पूरी जमीन पर कब्जा करना ही एजेंडा है. अपनी स्थापना से ही, इसने फिलिस्तीनियों को समान अधिकार देने से इनकार कर दिया है और प्रणालीगत भेदभाव या रंगभेद को लागू करता है. जायोनीवाद कई यहूदियों और विश्व समुदाय की इच्छा के विपरीत है - जो धर्म की परवाह किए बिना सह-अस्तित्व और समान अधिकारों पर आधारित राज्य है. इजराइल सभी अंतरराष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का उल्लंघन करने के लिए इच्छुक और दृढ़ है, क्योंकि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों से बिना शर्त समर्थन मिलता है. ये उसके व्यवहार की परवाह किए बिना उसे अरबों डॉलर के हथियार और सहायता प्रदान करते हैं. भारत सहित ग्लोबल साउथ ने इजराइल के व्यवहार की निंदा करने और फिलिस्तीनी राज्य के अधिकार को मान्यता देने वाले दर्जनों संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का समर्थन किया है.

हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद फिलिस्तीनियों पर इस असंगत हमले में, 14,000 बच्चों सहित 35,000 से अधिक फ़िलिस्तीनियों को इजराइल ने मार डाला है. गाजा पट्टी के मलबे में तब्दील होने के कारण स्कूलों, आवासों, अस्पतालों आदि पर बमबारी की गई है. फिलिस्तीनियों को राफा जैसे सुरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है. गोलाबारी की जाती है, और बार-बार विस्थापित किया जाता है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र दूत फ्रांसेस्का अल्बानीज ने इजराइल द्वारा तीन कृत्यों की पुष्टि की जो नरसंहार का गठन करते हैं. समूह के सदस्यों को गंभीर रूप से शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर समूह का भौतिक विनाश करने की स्थितियाँ पैदा करना और समूह के भीतर जन्म को रोकने के उपाय लागू करना.

वास्तविक समय में दुनिया द्वारा देखे गए इज़राइल के कार्यों के कारण कई लोगों ने निंदा, चिंता और एकजुटता की कार्रवाई की है. हमने अधिकांश पश्चिमी और विश्वव्यापी प्रमुख शहरों में सबसे बड़ा और सबसे निरंतर सड़क विरोध प्रदर्शन देखा है. वियतनाम युद्ध विरोध प्रदर्शनों के बाद से अमेरिका में कैंपस विरोध प्रदर्शनों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी. इससे पहले अरब की सड़कों पर और ग्लोबल साउथ की सड़कों पर विरोध की लहरें उठ चुकी हैं. संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों और उनकी रिपोर्टों और विशेष रूप से आईसीजे और आईसीसी की घोषणाओं द्वारा समर्थित फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए समर्थन का यह सार्वजनिक प्रदर्शन प्रभावी ढंग से उस कथा को चुनौती दे रहा है. इसे मुख्यधारा के मीडिया और इज़राइल और अमेरिका के कथा प्रबंधक नियंत्रित करने की सख्त कोशिश कर रहे हैं.

जिन नेताओं को इजराइल का समर्थन करके सहभागी दिखाया जा रहा है. उन्हें अपनी वैधता और कथा खोने का डर है. अब, 146 राज्यों (संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से) के अलावा आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने औपचारिक रूप से फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है. इस तरह के समर्थन से पता चलता है कि इजराइल और अमेरिका इस जटिल सवाल पर लगातार अलग-थलग पड़ रहे हैं.

जब इजराइल आंतरिक कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के फैसलों का उल्लंघन करता है. अमेरिका किसी भी कार्रवाई पर वीटो करता है और उन्हें छूट देता है, तो संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक बहुमत नरसंहार को रोकने, युद्धविराम सुनिश्चित करने, स्वतंत्र फिलिस्तीन सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं?

अब समय आ गया है कि फिलिस्तीन के पक्ष में वैश्विक बहुमत को यह दर्ज करना चाहिए कि नैतिक शर्म और अवैधकरण अब काम नहीं कर रहा है. इजराइल को 1949 में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव द्वारा मान्यता दी गई थी. संयुक्त राष्ट्र को ऐसे राज्य की मान्यता रद्द करने का साहस होना चाहिए जो दुष्टता कर रहा है. उनके पास ऐसा करने की शक्ति है.

पढ़ें:इजराइल पर नरसंहार के आरोपों पर ICJ करेगा सुनवाई

Last Updated : Jul 9, 2024, 12:38 PM IST

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