नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में होगी या नहीं इस पर 20 नवंबर को सुनवाई करेगा. एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने कहा कि ये मामला एमपी-एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है.
विधानसभा चुनाव के लिए दी गई थी जमानतःआज सुनवाई के दौरान एनआईए ने इस मामले पर दलीलें रखने के लिए समय की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 20 नवंबर को करने का आदेश दिया. बता दें कि कोर्ट 19 नवंबर को नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाला है. 28 अक्टूबर को राशिद इंजीनियर ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. 10 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी. उसके बाद से कोर्ट राशिद इंजीनियर की दो बार अंतरिम जमानत बढ़ाई थी.
जेल में बंद राशिद इंजीनियर की लोकसभा चुनाव 2024 में जीतःतिहाड़ जेल में होने के बावजूद राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है. राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को कोर्ट ने हाफिज सईद , सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.