नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी अलग रह रही पत्नी से क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति दे दी थी. कपूर की पत्नी ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जस्टिस हृषिकेश रॉय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने सोमवार को उनकी पत्नी की याचिका पर तलाक पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने समझौते की संभावना तलाशने के प्रयास में मामले को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया है.
हाई कोर्ट ने तलाक देते हुए कहा था कि कपूर के प्रति महिला (प्रतिवादी) का व्यवहार गरिमा और सहानुभूति से रहित था. एक पारिवारिक अदालत ने कपूर को तलाक देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने इस साल अप्रैल में कपूर को उनकी अलग रह रही पत्नी से क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति दी थी.