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सुप्रीम कोर्ट ने शेफ कुणाल कपूर के तलाक पर रोक लगाई, मामला मध्यस्थता केंद्र को भेजा - SC stays chef Kunal Kapurs divorce

SC stays chef Kunal Kapurs divorce: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 जुलाई) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें मशहूर शेफ कुणाल कपूर को क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक की अनुमति दे दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat)

By Sumit Saxena

Published : Jul 30, 2024, 8:25 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी अलग रह रही पत्नी से क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति दे दी थी. कपूर की पत्नी ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जस्टिस हृषिकेश रॉय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने सोमवार को उनकी पत्नी की याचिका पर तलाक पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने समझौते की संभावना तलाशने के प्रयास में मामले को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया है.

हाई कोर्ट ने तलाक देते हुए कहा था कि कपूर के प्रति महिला (प्रतिवादी) का व्यवहार गरिमा और सहानुभूति से रहित था. एक पारिवारिक अदालत ने कपूर को तलाक देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने इस साल अप्रैल में कपूर को उनकी अलग रह रही पत्नी से क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति दी थी.

हाई कोर्ट ने कहा था, 'जब एक पति या पत्नी का दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार होता है, तो यह विवाह के मूल तत्व को कलंकित करता है और ऐसा कोई संभावित कारण नहीं है कि उसे साथ रहने की पीड़ा सहते हुए जीने के लिए क्यों मजबूर किया जाए.'

कुणाल कपूर की शादी अप्रैल 2008 में हुई थी और उनकी पत्नी ने 2012 में एक बेटे को जन्म दिया था. कुणाल कपूर, जो टेलीविजन शो 'मास्टरशेफ इंडिया' में जज थे, ने दावा किया था कि उनकी पत्नी ने कभी उनके माता-पिता का सम्मान नहीं किया और उन्हें अपमानित किया. महिला ने उन पर अदालत को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया था.

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