नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने छत्तीसगढ़ के एक ईसाई व्यक्ति की याचिका पर खंडित फैसला सुनाया. इसमें उसने अपने पिता को या तो उनके पैतृक गांव छिंदवाड़ा के कब्रिस्तान में या अपनी निजी कृषि भूमि पर दफनाने की मांग की थी.
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने रमेश बघेल की याचिका पर फैसला सुनाया. उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनके पिता को गांव में आदिवासियों के कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं दी थी. उनके पिता पादरी थे. बघेल ने कहा कि ग्रामीणों ने दफनाने को लेकर विरोध किया.
आज, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने बघेल की अपने पिता को उनकी निजी संपत्ति में दफनाने की याचिका को अनुमति दे दी. हालांकि न्यायमूर्ति शर्मा उनकी राय से सहमत नहीं थे. उन्होंने कहा कि धर्मांतरित ईसाई का अंतिम संस्कार निर्धारित स्थान पर ही किया जाना चाहिए जो याचिकाकर्ता के मूल स्थान से 20-25 किलोमीटर दूर स्थित है.
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के पिता का शव 7 जनवरी से शवगृह में रखा हुआ था, दो न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को तीसरे न्यायाधीश की पीठ को नहीं भेजा और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अपने पिता को अपने पैतृक गांव से 20-25 किलोमीटर दूर स्थित ईसाई कब्रिस्तान में दफनाए. पीठ ने राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन्हें सभी तरह की रसद सहायता प्रदान करें और याचिकाकर्ता के परिवार को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करें.
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपनी राय में कहा कि याचिकाकर्ता के पिता को सम्मानजनक तरीके से दफनाया जाना उचित है. गांव के स्थानीय अधिकारियों की आलोचना करते हुए क्योंकि याचिकाकर्ता अपने पिता को उनकी इच्छा के अनुसार दफना नहीं सका, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि गांव स्तर या उच्च स्तर पर स्थानीय अधिकारियों का ऐसा रवैया धर्मनिरपेक्षता के उत्कृष्ट सिद्धांत और हमारे देश की गौरवशाली परंपराओं के साथ विश्वासघात को दर्शाता है.