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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत 7 दिन बढ़ाने की अर्जी खारिज - Delhi liquor scam

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था. लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी को रजिस्ट्रार ने स्वीकार नहीं किया है. उनकी अर्जी खारिज कर दी गई है.

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सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं (File Photo)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 29, 2024, 11:40 AM IST

Updated : May 29, 2024, 11:56 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत एक जून को समाप्त हो रही है. अब 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी. जिसमें तुरंत विचार करने की अपील की थी. लेकिन मंगलवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था. जिसके बाद दोबारा अरविंद केजरीवाल की तरफ से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था. लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत को बढ़ाने की अर्जी रजिस्ट्रार ने स्वीकार नहीं किया है. उनकी अर्जी खारिज कर दी गई है. अब इस पर निर्णय चीफ जस्टिस करेंगे.

जानकारी के अनुसार गिरफ़्तारी के बाद केजरीवाल का 7 किलो वजन घटा है. केजरीवाल का कीटोन लेवल बहुत ऊंचा है. यह किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं. मैक्स के डॉक्टरों ने केजरीवाल को PET-CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत बताई है. जांच करवाने के लिए केजरीवाल ने 7 दिन मांगे है. बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी 1 जून तक अंतिम जमानत मिली हुई है और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल जाना होगा. केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए अभी पंजाब में हैं वह 30 मई की रात दिल्ली लौटेंगे.

Last Updated : May 29, 2024, 11:56 AM IST

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