नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और वित्त मंत्री थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया गया था. जस्टिस ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने मंत्रियों की तरफ से दायर अपील पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. अब मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, ए एम सिंघवी, कपिल सिब्बल, सिद्धार्थ लूथरा और एस मुरलीधर उपस्थित हुए. बेंच के समक्ष यह तर्क दिया गया कि हाई कोर्ट ने आरोप तय करने का निर्देश देकर अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है. वकील ने कहा कि आपराधिक पुनरीक्षण में हाई कोर्ट को सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज नहीं करना चाहिए था. दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया.
हाई कोर्ट ने अगस्त में विशेष अदालतों के पिछले आदेशों को पलट दिया था, जिसमें तमिलनाडु के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केकेएसआर रामचंद्रन और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री थंगम थेनारासु को भ्रष्टाचार के मामलों से बरी कर दिया गया था. याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट द्वारा क्षेत्राधिकार का स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके आरोपमुक्त करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.