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सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु के मंत्रियों को बड़ी राहत, मद्रास हाई कोर्ट के इस आदेश पर लगाई रोक - SC ON TN Ministers - SC ON TN MINISTERS

Supreme Court on Tamil Nadu Ministers: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मंत्रियों केकेएसआर रामचंद्रन और थंगम थेनारासु के साथ-साथ दोनों की पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों को बहाल करने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.

SC puts on hold HC order restoring corruption charges against TN Ministers
सुप्रीम कोर्ट (IANS)

By Sumit Saxena

Published : Sep 6, 2024, 5:37 PM IST

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और वित्त मंत्री थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया गया था. जस्टिस ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने मंत्रियों की तरफ से दायर अपील पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. अब मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, ए एम सिंघवी, कपिल सिब्बल, सिद्धार्थ लूथरा और एस मुरलीधर उपस्थित हुए. बेंच के समक्ष यह तर्क दिया गया कि हाई कोर्ट ने आरोप तय करने का निर्देश देकर अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है. वकील ने कहा कि आपराधिक पुनरीक्षण में हाई कोर्ट को सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज नहीं करना चाहिए था. दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया.

हाई कोर्ट ने अगस्त में विशेष अदालतों के पिछले आदेशों को पलट दिया था, जिसमें तमिलनाडु के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केकेएसआर रामचंद्रन और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री थंगम थेनारासु को भ्रष्टाचार के मामलों से बरी कर दिया गया था. याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट द्वारा क्षेत्राधिकार का स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके आरोपमुक्त करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

यह आरोप लगाया गया था कि रामचंद्रन ने 2006-2011 के दौरान डीएमके शासन के दौरान स्वास्थ्य और पिछड़ा वर्ग मंत्री के रूप में अपनी पत्नी और दोस्त के साथ भारी संपत्ति अर्जित की. डीवीएसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रावधानों को लागू किया, लेकिन जुलाई 2023 में, कोई स्थापित अपराध नहीं होने का हवाला देते हुए एक अंतिम रिपोर्ट दायर की. मामले में विशेष अदालत ने मंत्री को आरोपमुक्त कर दिया.

2006-2011 के डीएमके शासन में स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, थंगम थेनारासु और उनकी पत्नी ने कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की. डीवीएसी की अंतिम रिपोर्ट में कहा गया कि कोई अपराध नहीं हुआ, जिसके कारण दिसंबर 2023 में विशेष अदालत ने उन्हें आरोपमुक्त कर दिया. हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने आरोपियों द्वारा आरोपमुक्ति आवेदन का समर्थन करने के लिए डीवीएसी के प्रयासों को "उन्हें दोषमुक्त करने के उद्देश्य से समझौता जांच" का सुझाव दिया था.

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