दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

कर्नाटक भाजपा नेता की कांग्रेस विधायक के निर्वाचन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस - SC notice on plea by BJP leader

SC notice on plea by Karnataka BJP leader: कर्नाटक भाजपा नेता डी कृष्ण कुमार की कांग्रेस विधायक के निर्वाचन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कृष्ण कुमार एचडी रंगनाथ से चुनाव हार गये थे. उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की, जिसने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. कुमार ने हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया.

ians
सुप्रीम कोर्ट (IANS)

By Sumit Saxena

Published : Sep 3, 2024, 8:06 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुनिगल सीट से कांग्रेस नेता डॉ. एचडी रंगनाथ के चुनाव के खिलाफ भाजपा नेता डी कृष्ण कुमार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की बेंच ने 2 सितंबर को पारित आदेश में नोटिस जारी करने को कहा है. साथ ही पीठ ने 23 सितंबर को जवाब देने को कहा है.

बेंच ने कहा कि, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) परमात्मा सिंह प्रतिवादी संख्या एक की ओर से नोटिस स्वीकार किया जाता है. कोर्ट ने कहा कि अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दस्ती नोटिस के माध्यम से उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है. इस बीच, यदि कोई जवाबी हलफनामा हो, तो उसे दाखिल किया जाए. पीठ ने मामले की सुनवाई इस महीने के अंत में निर्धारित की है.

बता दें कि, कृष्ण कुमार एचडी रंगनाथ से चुनाव हार गये थे, यह उस निर्वाचन क्षेत्र से उनकी दूसरी हार थी. उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की, जिसने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. कुमार ने हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया.

हाई कोर्ट ने पाया कि चुनाव याचिका में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण नहीं है और इसमें विचारणीय मुद्दे या कार्रवाई के कारण का भी खुलासा नहीं किया गया है. हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता के आरोप धारणा और कल्पना पर आधारित हैं. आरोप लगाया गया था कि रंगनाथ ने मतदाताओं को लुभाने के लिए डिनर सेट, रसोई के बर्तन और प्रीपेड कार्ड बांटे.

ये भी पढ़ें:जाति जनगणना की याचिका पर विचार करने से SC का इनकार, कहा- मामला शासन के अधिकार क्षेत्र में

ABOUT THE AUTHOR

...view details