नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह 2015 के कैश फॉर वोट घोटाले मामले में सुनवाई के लिए एक विशेष अभियोजक नियुक्त करेगा. मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी आरोपी हैं. सुनवाई के दौरान भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायक गुंटाकंडला जगदीश रेड्डी और तीन अन्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम ने पीठ से मामले की सुनवाई ट्रांसपर करने का अनुरोध किया.
उन्होंने जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को तर्क दिया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं. पीठ में जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन भी शामिल हैं. पीठ मामले को राज्य से भोपाल ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
जस्टिस गवई ने कहा कि कोर्ट मुकदमे के संचालन के लिए एक विशेष अभियोजक नियुक्त करेगा. साथ ही पीठ तेलंगाना के सहयोगियों से परामर्श भी करेगी और दोपहर 2 बजे आदेश पारित करेगी. पीठ ने कहा, "केवल आशंका के आधार पर हम कैसे सुनवाई कर सकते हैं... अगर हम ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई करते हैं, तो हम अपने न्यायिक अधिकारियों पर विश्वास नहीं करेंगे."
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जजों से परामर्श
राज्य सरकार के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि जहां भी कोई मामला निरस्त किया गया है, एसीबी ने उसे चुनौती दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामला भी शामिल है. जस्टिस गवई ने कहा, "हम एक विशेष अभियोजक की नियुक्ति का निर्देश देंगे. हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अपने सहयोगियों से परामर्श करेंगे. हम दोपहर 2 बजे आदेश पारित करेंगे."