नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)- यूजी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,500 से अधिक छात्रों की दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही, प्रतिष्ठित परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और केंद्र को नोटिस भी जारी किया.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने दोहराया कि वह 6 जुलाई से शुरू होने वाली नीट-यूजी 2024 काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगी और साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें नीट से संबंधित याचिकाओं को उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी और विभिन्न मेडिकल पाठ्यक्रमों की परीक्षा के कथित पेपर लीक के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं पर कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी.