नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने धन शोधन निरोधक कानून के तहत तेलंगाना स्थित एक दवा कंपनी की पांच करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है. कंपनी पर पाकिस्तान को अवैध रूप से 18,000 किलोग्राम से अधिक दवाइयां निर्यात करने का आरोप है.
राज्य के संगारेड्डी जिले में स्थित कंपनी 'ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड' के खिलाफ बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था. संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में कंपनी की जमीन, इमारत और फैक्टरी परिसर शामिल हैं और इनकी कीमत करीब 5.67 करोड़ रुपये है.
ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया के लिए कंपनी या उसके निदेशकों से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका. ईडी ने कहा कि धन शोधन का मामला स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा कंपनी के खिलाफ 'ट्रामाडोल' दवा के अवैध निर्यात और विभिन्न निर्यात प्राधिकरणों से संबंधित दस्तावेजों की जालसाजी के लिए दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है. 'ट्रामाडोल' एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है.
अवैध निर्यात मार्ग का खुलासा : अस्वीकृति के बावजूद, ल्यूसेंट ड्रग्स ने तीसरे देशों के माध्यम से पाकिस्तान को अवैध रूप से बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल निर्यात किया. डेनमार्क के सीएचआर ओल्सन फार्मास्यूटिकल्स के माध्यम से 4.12 करोड़ रुपये मूल्य की 13,800 किलोग्राम ट्रामाडोल का निर्यात किया गया. मलेशिया के एसएम बायोमेड के माध्यम से 1.33 करोड़ रुपये मूल्य की 5,000 किलोग्राम ट्रामाडोल भेजी गई. अवैध संचालन तब प्रकाश में आया जब नारकोटिक्स ब्यूरो ने अनधिकृत शिपमेंट को चिह्नित किया और ईडी के पास शिकायत दर्ज की.