बेंगलुरु: बेंगलुरु की 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के मामले में हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को चार दिन और पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने प्रज्वल को गिरफ्तारी के बाद छह दिन के लिए एसआईटी हिरासत में भेजा था, लेकिन अब उसे फिर से 10 जून तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है.
सुनवाई के दौरान एसआईटी के वकील ने कहा, 'आरोपी प्रज्वल ने मोबाइल फोन के बारे में जानकारी नहीं दी है. जांच के लिए पर्याप्त समय नहीं है. विदेश में रहने के दौरान पैसे के भुगतान के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है. वह किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा है. वह बार-बार यही कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है. इसलिए जांच सही तरीके से करना संभव नहीं है. इसलिए उसे एक और दिन के लिए एसआईटी की हिरासत में सौंप दिया जाए'.
उन्होंने अनुरोध किया कि, नष्ट किए गए मोबाइल की जांच होनी चाहिए. मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्राप्त किए जाने चाहिए. मोबाइल नष्ट किए जाने के संबंध में जांच होनी चाहिए. विदेश में रहते हुए पैसे के भुगतान के संबंध में भी जांच होनी चाहिए. प्रज्वल रेवन्ना ने कहा कि वह मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहे थे. उनका करीबी सहायक इसका उपयोग कर रहा था. एसआईटी के वकील ने कहा कि, इसकी जांच होनी चाहिए. इसलिए उन्हें एसआईटी को सौंप दिया जाना चाहिए.