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प्रधानमंत्री की डिग्री पर टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन बरकरार रखा

सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया. उन्होंने आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी.

Kejriwal Remarks on PMs degree
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की फाइल फोटो. (IANS)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 21, 2024, 1:58 PM IST

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था.

पीठ ने कहा कि हमें एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए. गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को सिंह और केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी. दोनों राजनेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन और समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

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