नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे की घोषणा पर रोक लगा दी. यह सीट पहले राजद से निष्कासित नेता सुनील कुमार सिंह के पास थी. यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष आया.
सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि इस सीट पर उपचुनाव के नतीजे 16 जनवरी को घोषित होने की संभावना है, क्योंकि चुनाव निर्विरोध हुआ है. पीठ ने कहा कि इस सीट के लिए कोई परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही इस मामले पर दलीलें सुन रही है. पीठ ने कहा, "इस बीच, याचिकाकर्ता को हटाने से रिक्त हुई सीट के संबंध में राज्य विधान परिषद में उपचुनाव का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा".
पीठ ने मामले को गुरुवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. आज सुनवाई के दौरान सिंघवी ने दलील दी कि मामले में आरोप नीतीश कुमार के लिए अपमानजनक शब्द के प्रयोग से संबंधित है, जिसका प्रयोग सिंह के सहयोगी ने भी किया था. हालांकि केवल उनके मुवक्किल को स्थायी रूप से निष्कासित किया गया, जबकि अन्य व्यक्ति को केवल दो दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था. सिंह के निष्कासन के अलावा उसी दिन व्यवधानकारी व्यवहार में लिप्त रहे एक अन्य राजद एमएलसी मोहम्मद सोहैब को भी दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया.