नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक और देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी से जुड़े एक मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश के खिलाफ सेबी की याचिका खारिज कर दी है.
यह मामला नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (RPL) के शेयरों में कथित हेराफेरी वाले व्यापार से संबंधित है. जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि, वह सैट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है. बेंच ने कहा कि, मुकदमा कई सालों से चल रहा है और यह काफी लंबा समय है. इसमें कानून का कोई सवाल नहीं है. हालांकि, SAT के आदेश के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्रॉस-अपील, जिसमें कंपनी पर लगाए गए जुर्माने सहित सेबी के फैसले को बरकरार रखा गया था, 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए आएगी.
सोमवार को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इस अपील में कानून का कोई सवाल शामिल नहीं है, जिसके लिए उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता हो. पीठ ने सेबी की याचिका को खारिज करते हुए कहा, "आप इस तरह से किसी व्यक्ति का सालों तक पीछा नहीं कर सकते."