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बुरे फंसे! फूड पैकेट खोला तो अचार गायब, रेस्टोरेंट मालिक को देना पड़ा 35 हजार का जुर्माना - Fine for Not Serving Pickle in Meal

Fine for Not Serving Pickle in Meal: पार्सल भोजन में अचार नहीं परोसने पर उपभोक्ता शिकायत आयोग ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम स्थित एक रेस्तरां पर अचार की कीमत के साथ 35,025 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

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प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 25, 2024, 4:09 PM IST

विल्लुपुरम: तमिलनाडु के एक रेस्तरां मालिक पर उपभोक्ता शिकायत आयोग ने 35,025 रुपये का जुर्माना लगाया है. पूरा मामला जानेंगे तो शायद आप भी चौंक जाएंगे. दरअसल, विल्लुपुरम के रेस्टोरेंट से 25 पैकेट फूड पार्सल का आर्डर आया था. आर्डर देने वाले का नाम आरोग्यसामी है. उनका आरोप है कि, रेस्टोरेंट की तरफ से भेजे गए फूड पैकेट के अंदर अचार (Pickle) नहीं था. उन्हें रेस्टोरेंट मालिक का यह व्यवहार बिलकुल पसंद नहीं आया. उन्होंने रेस्टोरेंट मालिक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया. जिसके बाद आरोग्यसामी ने विल्लुपुरम जिला उपभोक्ता शिकायत समिति में मामला दायर किया. बता दें कि, आरोग्यसामी ऑल कंज्यूमर्स पब्लिक एनवारनमेंटल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल आरोग्यसामी ने अपने चचेरे भाई नेसम, जिनका 28 नवंबर 2021 में निधन हो गया था, उनकी पहली बरसी पर उन्होंने 25 बुजुर्गों को खाना खिलाने का फैसला किया था. आरोग्यसामी 27 नवंबर 2022 को विल्लुपुरम न्यू बस के पास बालामुरुगन नामक एक रेस्तरां में भोजन के लिए ऑर्डर देने पहुंचे. होटल मालिक ने उन्हें बताया कि, होटल में खाने पर 70 रुपये और अगर पार्सल है तो उसके लिए प्रति पैकट 10 रुपये अतिरिक्त जोड़ा जाएगा. रेस्टोरेंट मालिक ने आरोग्यसामी को मेन्यू सहित कोटेशन रसीद दी. उसके बाद उन्होंने 28 नवंबर 2022 के लिए 25 पैकेट भोजन का आर्डर दे दिया. उन्होंने भाई की बरसी के एक दिन पहले होटल मालिक को एडवांस में 80 रुपये प्रति पार्सल के हिसाब के 2 हजार रुपये का भुगतान कर दिया.

आर्डर लिया पर अचार नहीं दिया
चचेरे भाई की पहली बरसी के दिन आरोग्यसामी के घर पर रेस्टोरेंट से 25 पैकेट भोजन का ऑर्डर आ गया. उन्होंने पार्सल के सभी फूड पैकट का प्राप्त किया और उसके बाद रसीद मांगी. इस पर होटल मालिक ने उन्हें एक छोटी सी रसीद थमा दी और मूल रसीद देने से इनकार कर दिया. भाई की पहली बरसी पर आरोग्यसामी ने बुजुर्गों को बुलाकर भोजन के पैकेट बांटे. जब खाने के पैकेट को खोला गया तो पता चला कि, भोजन से अचार ही गायब है. उन्होंने इसकी शिकायत होटल मालिक से की तो पता चला कि फूड पैकिंग के समय अचार नहीं रखा गया था. आरोग्यसामी ने होटल मालिक से प्रति पैकेट 1 रुपये की दर से 25 अचार के पैकेट के लिए 25 रुपये की राशि वापस करने को कहा. रेस्टोरेंट मालिक ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया.

रेस्टोरेंट मालिक को अचार नहीं देना पड़ गया महंगा
उसके बाद आरोग्यसामी ने विल्लुपुरम जिला उपभोक्ता शिकायत समिति में मामला दायर किया. उन्होंने शिकायत में कहा कि, भोजन में अचार नहीं होने के कारण बुजुर्ग लोग काफी परेशान हो गए थे. शिकायत आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार, सदस्य मीरामोइदीन और अमला मामले की जांच की. उन्होंने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और जांच के बाद अपना फैसला सुनाया. उपभोक्ता शिकायत समिति ने अपने फैसले में कहा कि, पार्सल किए गए फूड पैकेट में अचार नहीं देना सेवा में कमी है और जिसके लिए रेस्टोरेंट मालिक को जुर्माना भरना होगा.

उपभोक्ता शिकायत समिति ने फैसला सुनाया
उपभोक्ता शिकायत समिति ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, आरोग्यसामी को हुई परेशानी के कारण रेस्टोरेंट मालिक को 30 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा. साथ ही मुकदमे के दौरान हुए खर्च के लिए 5 हजार रुपये, अचार के पैकेट के लिए 25 रुपये खरीदे गए भोजन की राशि की मूल रसीद के साथ भुगतान करना होगा. उपभोक्ता शिकायत समिति ने यह भी कहा कि, अगर फैसले के 45 दिनों के अंदर जुर्माना राशि नहीं दी जाती है तो 9 प्रतिशत प्रति महीने ब्याज के साथ रेस्टोरेंट मालिक को जुर्माना भरना होगा.

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