जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से खतरनाक डॉग पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्यों को जारी परिपत्र पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने राजस्थान में परिपत्र के लागू करने पर रोक लगाते हुए केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस डॉ. नुपूर भाटी की एकलपीठ में जोधपुर निवासी अश्विनी देवल की ओर से याचिका पेश करते हुए केंद्र सरकार के परिपत्र को चुनौती दी गई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋषभ पुरोहित ने याचिका पेश करते हुए बताया कि याचिकाकर्ता एक डॉग ट्रेनर हैं.
12 मार्च, 2024 को संयुक्त सचिव भारत सरकार मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से सभी राज्य सरकार को परिपत्र जारी करते हुए डॉग की कुछ नस्लों को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया. केंद्र सरकार के इस परिपत्र पर कलकत्ता और कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए अगली तारीख तक 12 मार्च, 2024 को जारी परिपत्र को राजस्थान में लागू करने पर रोक लगा दी है.
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