चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की पूरी जानकारी मांगी है. अदालत ने इस मामले में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अमृतसर और मोगा के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को 17 फरवरी तक कोर्ट में पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है. यह कदम अमृतपाल सिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है.
इस आदेश के बाद, प्रशासन को सभी एफआईआर और उनसे संबंधित सभी दस्तावेज अदालत में पेश करने होंगे. अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं. मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित है.
खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और उनके साथियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन और इसके विस्तार तथा हिरासत अवधि बढ़ाने को चुनौती दी है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि एनएसए एक बहुत सख्त कानून है. यह मामला तब और जटिल हो गया जब यह जानकारी सामने आई कि अमृतसर के डीएम ने 13 मार्च को इन सभी पर एनएसए लगाया था और इसे पंजाब सरकार को भेजा गया था. हालांकि, इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि एनएसए लगाने के बाद डीएम ने इसे राज्य सरकार को भेजा था. एनएसए के तहत हर दिन का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए यह कमी चिंता का विषय है.