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राम रहीम को अब पैरोल देने के लिए हाईकोर्ट से लेनी होगी अनुमति, HC ने हरियाणा सरकार को दिया ये सख्त आदेश - High Court on Ram Rahim Parole

High Court on Ram Rahim Parole: सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को लगातार पैरोल देने के मामले पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं. कोर्ट ने सरकार को आदेश देकर इस मामले में रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है. इस मामले में एसजीपीसी की ओर से याचिका दायर की गई थी.

High Court on Ram Rahim Parole
High Court on Ram Rahim Parole

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 29, 2024, 6:25 PM IST

Updated : Feb 29, 2024, 10:12 PM IST

चंडीगढ़:सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लगातार पैरोल देने के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सरकार पर सख्त हो गया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से राम रहीम को पैरोल देने को लेकर कई सवाल पूछे हैं. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि केवल राम रहीम को बार-बार पैरोल क्यों मिल रही है.

हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि जिस तरह राम रहीम को पैरोल मिल रही है तो बाकी कैदियों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जाता. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर ये बताया जाए कि उनके पास राम रहीम जैसे समान स्थिति वाले कितने अपराधियों के पैरोल निवेदन आए और कितने मामलों में पैरोल दी गई.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पैरोल की मांग को लेकर हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं का ब्योरा भी सौंपने का आदेश दिया है. इस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि 10 मार्च को गुरमीत राम रहीम की पैरोल खत्म हो रही है और उसी दिन वह सरेंडर करेगा. कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि बिना कोर्ट की इजाजत के हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम को आगे से पैरोल नहीं देगी.

बता दें कि गुरमीत राम रहीम को 19 जनवरी को नौवीं बार 50 दिन की पैरोल मिली थी, जिसकी अवधि 10 मार्च को खत्म हो रही है. उनको बार-बार मिल रही इस पैरोल के खिलाफ ही एसजीपीसी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिए हैं.

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Last Updated : Feb 29, 2024, 10:12 PM IST

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