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राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर, जानें क्या है मामला - PIL Against Rahul Gandhi - PIL AGAINST RAHUL GANDHI

PIL in Karnataka High Court seeking action against Rahul Gandhi: महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मामले में टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर पीआईएल में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए हैं.

PIL in Karnataka High Court seeking action against Rahul Gandhi
राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 30, 2024, 5:51 PM IST

बेंगलुरु:कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए हैं. उन्होंने पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की आलोचना की है, जिन पर कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है.

ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिना रामू और राष्ट्रीय महिला इकाई की अध्यक्ष सुशीला देवराज ने यह जनहित याचिका दायर की है, जिस पर अभी सुनवाई होनी है. इस याचिका में राहुल गांधी, राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग, राज्य गृह विभाग और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को प्रतिवादी बनाया गया है.

याचिका में मांग की गई है कि राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग, राज्य गृह विभाग और राज्य के जीडीपी को महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले भाषण और संविधान तथा भारतीय महिलाओं को दिए गए संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए.

याचिका में मांग की गई है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले तथा उन्हें अपमानित और पीड़ा पहुंचाने वाले असंवैधानिक भाषण के लिए बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया जाना चाहिए. राहुल को छोड़कर अन्य प्रतिवादियों को कर्तव्य की उपेक्षा के संबंध में अलग से श्वेत पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले राहुल गांधी और अन्य प्रतिवादियों को सार्वजनिक पद का दुरुपयोग, जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाने और संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत प्रतीकात्मक दंड दिया जाना चाहिए.

याचिका में कहा गया है कि हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान 2 मई 2024 को कर्नाटक के शिमोगा में प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा थआ कि हासन से जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना ने 400 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और इस घटना का वीडियो बनाया. ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता से माफी मांगनी चाहिए. इस बयान से राहुल ने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है. उन्होंने फर्जी खबरें फैलाकर वोट हासिल करने के लिए इस मामले का इस्तेमाल किया. याचिका में इस बात पर आपत्ति जताई गई है कि अधिकारियों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है.

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