नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सोमवार 1 सितंबर को सुनवाई करते हुए ईडी को निर्देश दिया है कि वो आरोपियों को दस्तावेज उपलब्ध कराए. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को करने का आदेश दिया.
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुए पेश
आज इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. केजरीवाल तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश हुए. मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को मामले में सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुका है. अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में अंतरिम जमानत दे चुका है.21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत पर रिहा किया था. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था.
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को किया था गिरफ्तार
बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.
क्या है दिल्ली आबकारी नीति घोटाला?