नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस-एग्जामिनेशन कराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी के साथ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दलीलें रखने के लिए मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को करने का आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने 22 फरवरी 2021 को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने 22 फरवरी, 2021 को इस मामले के आरोपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. वहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 11 फरवरी 2021 को कहा था कि नेशनल हेराल्ड मामले में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के क्रॉस-एग्जामिनेशन के बाद ही उनकी दस्तावेजों और गवाहों को समन जारी करने के लिए दायर याचिका पर विचार किया जाएगा. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का भी आदेश दिया था. इसी आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में विभिन्न दस्तावेजों और गवाहों को समन जारी करने की मांग की थी. उन्होंने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल संजीव एस कलगावनार, लैंड एंड डेवलपमेंट अफसर रजनीश कुमार झा, इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर साकेत सिंह और कांग्रेस के एक नेता को समन जारी किया जाए. उनका कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
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वहीं, गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत में याचिका दायर की गई है. जिन दस्तावेजों की स्वामी मांग कर रहे हैं वह कांग्रेस पार्टी और एजेएल के गोपनीय दस्तावेज हैं. यह दस्तावेज उन्हें नहीं दिए जाने चाहिए. सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया.
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