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माफिया अतीक अहमद नहीं देता था इनकम टैक्स, मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार जमा किए 10 लाख - अतीक अहमद मोदी सरकार इनकम टैक्स

माफिया अतीक अहमद ने कभी इनकम टैक्स नहीं जमा किया. 2014 में सत्ता बदली तो उसने टैक्स देना शुरू किया. यह खुलासा गैंगस्टर एक्ट के मामले की जांच के दौरान हुआ है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 5, 2024, 11:01 AM IST

माफिया अतीक अहमद ने कभी इनकम टैक्स नहीं जमा किया.

प्रयागराज :माफिया अतीक अहमद के गैंगस्टर केस की जांच के दौरान नया खुलासा हुआ है. माफिया अतीक पर इनकम टैक्स चोरी का केस भी चलाया जा सकता है. इसका खुलासा उस वक्त हुआ, जब प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले की जांच के दौरान इनकम टैक्स विभाग से अतीक अहमद द्वारा दिए जाने वाले टैक्स का विवरण मांगा. इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ. क्योंकि अतीक ने साल 2014 में पहली बार 10 लाख रुपये से अधिक का आयकर जमा किया था. जबकि उससे पहले उसने कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था. 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद जब इनकम टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जाने लगा तो पहली बार माफिया अतीक इनकम टैक्स जमा करना शुरू किया.

2014 से पहले कभी नहीं दिया टैक्स

प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से पांच बार विधायक और फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए अतीक अहमद ने 2014 से पहले कभी भी इनकम टैक्स जमा नहीं किया. माफिया के रसूख का असर था या उसका डर, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उसकी तरफ अपनी निगाहें नहीं फिराईं. जबकि साल 2014 तक अतीक अहमद का नाम राजनीति के साथ ही गुंडई की वजह से देश भर में मशहूर हो चुका था. अतीक और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने रियल स्टेट से लेकर अन्य कारोबार तक में अपनी पकड़ बना ली थी. अतीक के पास लग्जरी विदेशी चार पहिया वाहनों के साथ ही करोड़ों की चल अचल संपत्तियां थीं इसके बावजूद उसने 2014 तक कभी इनकम टैक्स नहीं भरा.

2014 से 2018 तक जमा किया इनकम टैक्स

प्रयागराज के कैंट थाने की पुलिस माफिया अतीक अहमद के गैंगस्टर एक्ट के मामले की जांच कर रही है. उस केस की तहकीकात के दौरान पुलिस माफिया से जुड़ी अन्य संपत्तियों की जानकारी जुटाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिटेल्स मांगा. पुलिस ने आयकर विभाग से वर्ष 1990 से लेकर 2023 तक का अतीक अहमद का इनकम टैक्स फाइल करने का विवरण मांगा था. जिसके जरिए पुलिस उसकी संपत्तियों का विवरण जुटाना चाह रही थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो विवरण दिया, उससे पुलिस भी चौंक गई. क्योंकि अतीक अहमद ने 2014 से पहले कभी इनकम टैक्स नहीं भरा था और आखिरी बार उसने 2018 में इनकम टैक्स भरा था. साल 2014 में जहां अतीक ने 10 लाख से अधिक की रकम आयकर के रूप में जमा की थी, वहीं 2018 में 16 लाख से अधिक की रकम आयकर के रूप में चुकाया गया था, जो आखिरी बार था. इसके बाद अतीक अहमद के नाम पर कोई इनकम टैक्स नहीं जमा किया गया.

मोदी सरकार बनने के बाद देने लगा टैक्स

माफिया अतीक अहमद के रसूख के बल पर उसकी तूती केंद्र सरकार तक में बोलती थी. शायद यही वजह थी कि करोड़ों की कीमत वाली मंहगी विदेशी कारों से चलने वाला अतीक इनकम टैक्स नहीं जमा करता था. न ही इनकम टैक्स विभाग उसके यहां छापेमारी की हिम्मत जुटा पाता था. जब साल 2014 में केंद्र में सरकार बदली और नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली तो इनकम टैक्स न देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू किया गया. तब पहली बार अतीक अहमद ने दस लाख से अधिक का इनकम टैक्स 2014 में जमा किया. जो साल 2018 में बढ़कर 16 लाख को पार कर गया था. जबकि माफिया अतीक अहमद उससे पहले इनकम टैक्स भरता ही नहीं था.

इनकम टैक्स चोरी का दर्ज हो सकता है मुकदमा

अतीक के पास साल 2014 से पहले करोडों रुपये की कीमत वाली कारों का काफिला था. इसके साथ ही रियल स्टेट समेत तमाम तरह के कारोबार में अतीक अहमद की हिस्सेदारी थी. उसके बावजूद उसकी तरफ से साल 2014 तक कभी इनकम टैक्स जमा नहीं किया था. जिससे पता चलता है कि अतीक इनकम टैक्स न जमा कर उसकी चोरी करता था. साल 2014 में देश और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इनकम टैक्स विभाग ने कड़े कदम उठाने शुरू किए तो अतीक ने पहली बार 2014 में इनकम टैक्स जमा किया जो 2018 तक जारी रहा. अब इस खुलासे के बाद हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसकी जांच करके मारे जा चुके अतीक अहमद और उसके परिवार वालों के खिलाफ इनकम टैक्स चोरी की जांच के बाद केस दर्ज कर आगे की कार्यवाई करें.

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