दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज - Police filed FIR against Karandlaje

Madurai Police filed FIR against Union Minister Shobha Karandlaje: मदुरई सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे घटना में बम रखा था.

Madurai Police filed FIR against Union Minister Shobha Karandlaje under 4 sections. (Photo - Social Media X)
मदुरई सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ चार धाराओं के तहत केस दर्ज किया. (फोटो - सोशल मीडिया एक्स)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 20, 2024, 4:40 PM IST

Updated : Mar 20, 2024, 10:27 PM IST

मदुरै/नई दिल्ली:कर्नाटक से आने वाली भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ बुधवार, 20 मार्च को मदुरई में तमिलनाडु पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई. केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट को तमिलनाडु से जोड़कर एक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर विवाद छिड़ गया.

बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को बम धमाका हुआ था. जांच चल ही रही थी कि 19 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया था कि रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में इन लोगों ने तमिलनाडु से ट्रेनिंग ली थी और यहां बम प्लांट किए थे.

इसके बाद, मदुरई जिले के कटचानेंडल के त्यागराजन ने साइबर अपराध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसमें कहा गया, 'केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा का यह बयान कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों के बीच नफरत की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहा है. यह तमिलनाडु के लोगों को आतंकवादियों के रूप में प्रचारित करने और दो समुदायों, तमिल और कन्नड़ भाषी लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है'.

शिकायत में कहा गया है, 'उनके बयान में लगाए गए आरोप तमिल समुदाय के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काने की क्षमता रखते हैं. केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा की टिप्पणी ने दोनों पार्टियों के बीच अच्छे रिश्ते खराब कर दिए हैं. इससे बड़ी चिंता पैदा हो गई है. इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है. उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए'.

इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने केंद्रीय संयुक्त मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ 4 धाराओं 153, 153(A), 505(1)(b), 505(2) के तहत मामला दर्ज किया है. चुनाव शुरू हो चुका है तो चुनाव आयोग ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर भाषण से दोनों पक्षों के बीच टकराव भड़केगा तो कार्रवाई होगी.

उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर माफी मांगते हुए लिखा था, 'मैं अपने तमिल भाइयों और बहनों को यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि मेरे शब्द प्रकाश डालने के लिए थे, छाया डालने के लिए नहीं. फिर भी मैं देख रही हूं कि मेरी टिप्पणियों से कुछ लोगों को दुख पहुंचा है - और इसके लिए, मैं क्षमाप्रार्थी हूं'.

उन्होंने लिखा, 'मेरी टिप्पणियाँ पूरी तरह से कृष्णगिरि जंगल में प्रशिक्षित उन लोगों के लिए थीं, जो रामेश्वरम कैफे विस्फोट से जुड़े थे. तमिलनाडु से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के लिए, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपसे क्षमा मांगती हूं। इसके अलावा, मैं अपनी पिछली टिप्पणियाँ वापस लेती हूं'.

करांदलाजे के खिलाफ द्रमुक की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करें : निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को निर्देश दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) द्वारा की गई शिकायत पर तत्काल और उचित कार्रवाई करें. निर्वाचन आयोग ने इसी के साथ 48 घंटे के भीतर मामले पर अनुपालन रिपोर्ट भी तलब की है. द्रमुक ने करंदलाजे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दावा किया कि एक मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में संवर्धित विस्फोट उपकरण (आईईडी) के जरिये किए गए धमाके के लिए तमिलनाडु का एक व्यक्ति जिम्मेदार था. इस लोकसभा चुनाव में किसी प्रमुख राजनीतिक हस्ती के खिलाफ निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया यह पहला आदेश है.

ये भी पढ़ें - कैफे ब्लास्ट मामला: केंद्रीय मंत्री ने तमिलों के बारे में दिए अपने विवादित बयान पर माफी मांगी

Last Updated : Mar 20, 2024, 10:27 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details