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स्पीकर ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला के खिलाफ किए गए पोस्ट को हटाने का आदेश - HC ON OM BIRLA DAUGHTER PETITION

DELHI HC ON OM BIRLA DAUGHTER ANJALI PETITION: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला की मानहानि याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल और एक्स को तुरंत पोस्ट हटाने का आदेश दिया.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 23, 2024, 1:42 PM IST

Updated : Jul 23, 2024, 6:05 PM IST

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला पहुंचीं  हाईकोर्ट
अंजलि बिड़ला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की बेटी अंजलि बिड़ला के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है. मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने एक्स (ट्विटर) और गूगल को निर्देश दिया कि वो अंजलि के खिलाफ किए गए पोस्ट को अगले आदेश तक ब्लॉक करें.

अंजलि बिड़ला ने दावा किया है कि उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के चलते पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली. याचिका में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर किए गए दावे झूठे और मानहानि वाले हैं.

बता दें, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ये कहा गया है कि अंजलि बिड़ला पेशे से मॉडल थी और पहले ही प्रयास में अपने पिता के प्रभाव के चलते यूपीएससी परीक्षा पास कर ली. उन्होंने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर चलाये जा रहे ये पोस्ट एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हैं. ऐसा उनके पिता की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है.

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याचिका में अंजलि बिड़ला ने एक्स (ट्विटर) गूगल और जॉन डोए को प्रतिवादी बनाया था. याचिका में ऐसे पोस्ट को हटाने की मांग की गई थी. अंजलि ने 16 ट्विटर हैंडल का जिक्र करते हुए पोस्ट हटाने का निर्देश देने की मांग की थी. याचिका में यूट्यूबर ध्रुव राठी के पैरोडी अकाउंट का भी जिक्र किया गया था. कहा गया था कि सोशल मीडिया के दावों से अलग अंजलि बिड़ला आईएएस नहीं हैं, बल्कि एक आईआरपीएस अफसर हैं. उन्होंने 2019 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और अप्रैल 2021 में आईआरपीएस ज्वाइन किया था. 2023 में उन्होंने अपनी अनिवार्य ट्रेनिंग पूरी की.

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Last Updated : Jul 23, 2024, 6:05 PM IST

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