नई दिल्ली: एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सोमवार से काम काज ठप है. पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों ने शुक्रवार सुबह परिसर में इकट्ठा होकर एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध जताया. इस दौरान वकीलों ने अमेंडमेंट बिल 2025 का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की. जानकारी के मुताबिक तीस हजारी और रोहिणी कोर्ट के वकीलों ने अपनी नाराजगी जताने के लिए प्रदर्शन किया.
वकीलों ने बताया कि एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट कर कुछ एक्ट को चेंज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 35a को चेंज किया जा रहा है, जिसमें किसी भी तरीके के हड़ताल या काम बंद करने पर रोक लगाई जा रही है. जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई भी डायरेक्शन दे सकता है, जिसे मानना बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जरूरी होगा. इसका मतलब साफ है वकील सरकार के अधीन होकर चलेंगे. वकील किसी सरकार के कर्मचारी नहीं है, यह एक आजाद पेशा है. आजादी से पहले भी वकील आजाद थे और आगे भी आजाद रहेंगे.