मुंबई: बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस लैला खान के सौतेले पिता परवेज टाक को मर्डर केस में दोषी करार दिया. उन्हें धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई गई. धारा 201 के तहत सात साल कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.
मामले में सरकार की ओर से वकील पंकज रामचन्द्र चव्हाण ने पैरवी की. परवेज आर्थर रोड जेल की अंडा सेल में बंद है. फैसले के दौरान उनकी मां, पिता, पत्नी और तीन बेटियां अदालत में मौजूद थीं. लैला खान के साथ-साथ उनके चार भाई-बहनों और मां की 2011 में हत्या कर दी गई थी. उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ एक हिंदी फिल्म में काम किया था. 2002 में लैला खान ने अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्मों से की थी.
परवेज के खिलाफ हत्या, हत्या की साजिश रचने, सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया था. उसमें उसे दोषी ठहराया गया था. आरोप था कि हत्या नासिक के पास इगतपुरी में लैला के बंगले पर हुई थी.
ये हत्याएं संपत्ति को लेकर हुए विवाद के बाद हुई थीं. परवेज लैला की मां शेलीना का तीसरा पति है. लैला खान की शादी मुनीर खान से हुई थी. ऐसी अफवाह थी कि मुनीर प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन 'हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी' का सदस्य था. इसलिए उस वक्त इस मामले की गंभीरता बढ़ गई थी. लैला खान ने 2008 में वफ़ा-ए डेडली लव स्टोरी में काम किया था. हत्या से पहले वह फिल्म जिन्नात में काम कर रही थीं.
2011 में हुई थी हत्या :2011 में लैला के सौतेले पिता नादिर पटेल ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आसिफ शेख और परवेज टाक पर शक जताया था.