तिरुवनंतपुरम: केरल हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 9 नेताओं की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि पीएफआई के 17 कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी है. इनमें से एक मामला आरएसएस नेता श्रीनिवासन हत्याकांड से जुड़ा है.
जस्टिस के जयशंकरन नांबियार और जस्टिस वीएम श्यामकुमार की बेंच ने प्रथम दृष्टया में पीएफआई नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों का हवाला देते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी. वहीं, कोर्ट ने पीएफआई कार्यकर्ताओं को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है.
एनआईए को सौंपना होगा पासपोर्ट
कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपियों को केवल एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी. मोबाइल फोन नंबर एनआईए जांच अधिकारी को देने होंगे. साथ ही, उनके मोबाइल फोन के जीपीएस ट्रैकर हमेशा चालू रहना चाहिए. कोर्ट ने जमानत पाने वाले आरोपियों को अपना पासपोर्ट एनआईए को सौंपने का भी निर्देश दिया है.