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केरल: भ्रष्टाचार मामले में सीएम विजयन और उनकी बेटी को झटका, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस - Kerala High Court

Kerala High Court Notice To CM Pinarayi Vijayan, Veena Vijayan: भ्रष्टाचार मामले में केरल के सीएम पिनाराई विजयन और उनकी बेटी वीना विजयन को झटका लगा है. केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनादन की याचिका पर विजयन और उनकी बेटी को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी. पढ़ें पूरी खबर.

Kerala High Court issued notice to CM Pinarayi Vijayan, Veena Vijayan
केरल के सीएम पिनाराई विजयन (IANS)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 18, 2024, 6:23 PM IST

एर्नाकुलम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी बेटी वीना विजयन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनादन की याचिका पर सीएम विजयन और उनकी बेटी वीना को नोटिस जारी किया है. वहीं, अभियोजन महानिदेशक ने कांग्रेस विधायक की याचिका पर सवाल उठाए, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीएम विजयन और वीना दोनों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की गई है.

अभियोजन महानिदेशक ने अदालत में दोहराया कि कांग्रेस विधायक ने सरकार को पक्ष बनाए बिना याचिका दायर की है. अभियोजन पक्ष ने पिछले सप्ताह अदालत को बताया था कि याचिका के पीछे राजनीतिक हित हैं. सरकार का कहना है कि याचिका में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है.

मैथ्यू कुझालनादन ने हाईकोर्ट में संशोधित याचिका दायर कर मांग की कि सतर्कता अदालत द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ जांच को खारिज करने के आदेश को रद्द किया जाए. उन्होंने तर्क दिया कि सतर्कता अदालत ने उनकी ओर से दिए गए सबूतों की विस्तृत जांच किए बिना जांच को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपों के कारण शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज नहीं किया जा सकता. उन्होंने याचिका में यह भी मांग की है कि शिकायत पर पुनर्विचार किया जाए. हाईकोर्ट ने याचिका को आगे के विचार के लिए स्थगित कर दिया.

तिरुवनंतपुरम की सतर्कता अदालत ने इससे पहले कांग्रेस विधायक कुझलनादन की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीना, सीएमआरएल और एक्सालॉजिक के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई थी. सतर्कता अदालत ने कहा था कि आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है. इसके बाद कांग्रेस विधायक ने सतर्कता अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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