कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रमुख व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर की जमानत याचिका मंजूर कर ली. चेम्मनूर को एक मलयालम अभिनेत्री द्वारा उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार किया गया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं.
उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर याचिका की स्थिति के बारे में कहा गया है कि याचिका को स्वीकृति दी जाती है. व्यवसायी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि चेम्मनूर का पासपोर्ट पहले ही अदालत में जमा कर दिया गया है और वह जांच के दौरान पुलिस के लिए उपलब्ध रहेंगे.
न्यायाधीश ने कहा कि अपराह्न साढ़े तीन बजे तक विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा. सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह भी कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि अभिनेत्री के बारे में चेम्मनूर की टिप्पणी 'द्विअर्थी' नहीं थी. इसने यह भी बताया कि अभिनेत्री के पेशे और उनकी क्षमता के बारे में जमानत याचिका में कहे गए कुछ कथन भी 'अपमानजनक' हैं.
अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि चेम्मनूर के लगभग सभी सोशल मीडिया पोस्ट में यौन रुझानों वाली टिप्पणियां हैं. इसने दलील दी कि चेम्मनूर को राहत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा. दूसरी ओर, अदालत ने कहा कि समाज में एक संदेश पहले ही जा चुका है क्योंकि व्यवसायी नौ जनवरी से न्यायिक हिरासत में है.
उसे आठ जनवरी को वायनाड से गिरफ्तार किया गया था. वर्तमान में यहां जिला जेल में बंद चेम्मनूर ने एर्नाकुलम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत- द्वितीय द्वारा नौ जनवरी को जमानत देने से इनकार करने और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था.