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कर्नाटक वक्फ बोर्ड चुनाव: हाई कोर्ट ने नई वोटर लिस्ट जारी करने का दिया आदेश

आरटीआई और वक्फ कार्यकर्ता वजीर बेग ने वक्फ बोर्ड चुनाव को लेकर चिंता जताई है और हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

कर्नाटक वक्फ बोर्ड चुनाव
कर्नाटक वक्फ बोर्ड चुनाव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 30, 2024, 4:33 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने आगामी वक्फ बोर्ड चुनावों के लिए वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया है और आरटीआई और वक्फ कार्यकर्ता वजीर बेग द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद एक नई सूची बनाने का आदेश दिया है.

बेग ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया कि मूल वोटर लिस्ट में कई नाम फर्जी थे और कुछ उम्मीदवार पात्र मतदाताओं के रूप में शामिल होने के लिए भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे.

कर्नाटक सरकार की ओर जारी एक हालिया अधिसूचना के अनुसार चुनाव का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 और वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2013 के अनुसार कर्नाटक राज्य औकाफ बोर्ड के लिए रिक्तियों को भरना है. इसके लिए 19 नवंबर 2024 को मतदान होगा. इसमें बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूरु (केवल मुतावल्लियों के चयन के लिए) में मतदान केंद्र निर्धारित किए जाएंगे.

चुनाव पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होने चाहिए
बेग ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुतावल्ली की कैटेगरी के लिए चुनाव पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होने चाहिए, जिससे निर्वाचित और वंशानुगत दोनों सदस्यों का उचित चयन सुनिश्चित हो, जिसका उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में पालन नहीं किया जा रहा है.

वैध और पारदर्शी तरीके से हों चुनाव
उन्होंने चेतावनी दी कि अगल सूची में फर्जी नाम शामिल हुए को इसे तैयार करने में शामिल सभी जिला वक्फ अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा. बेग ने इस बात पर जोर दिया कि उनका उद्देश्य चुनाव में बाधा डालना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह वैध और पारदर्शी तरीके से हो. उन्होंने इस मुद्दे की जांच जारी रखने और किसी भी विसंगति को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की कसम भी खाई.

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