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कर्नाटक: प्रज्वल रेवन्ना पर टिप्पणी कर बुरे फंसे राहुल गांधी, JDS ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत - Statement Against Prajwal Revanna - STATEMENT AGAINST PRAJWAL REVANNA

Statement Against Prajwal Revanna: जनता दल (सेक्युलर) ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. जद (एस) बेंगलुरु शहर इकाई के अध्यक्ष रमेश गौड़ा ने पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक आलोक मोहन के पास शिकायत दर्ज कराई है. पढ़ें पूरी खबर...

Statement Against Prajwal Revanna
JDS ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2024, 6:29 PM IST

बेंगलुरु: लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवे चरण का मतदान समाप्त हो चुक है. छठे चरण के लिए सभी पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है. सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है. इस बीच प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ राहुल गांधी के द्वारा दिए गए एक बयान पर नाराजगी जताते हुए JDS ने शिकायत दर्ज कराई है.

जनता दल (सेक्युलर) के मुताबिक, 2 मई 2024 को शिवमोग्गा और रायचूर में अपनी चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना ने 400 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और वीडियो बनाए. यह कोई सेक्स स्कैंडल नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार है. ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी के पास ऐसी जानकारी कहां से आई. राहुल गांधी को एसआईटी को पीड़िताओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए.

जेडीएस नें इस बयान को विवादास्पद टिप्पणियों का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत जद (एस) एमएलसी रमेश गौड़ा द्वारा दायर की गई है, अपने शिकायत में उन्होंने आग्रह किया है पुलिस भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा 202 के तहत राहुल गांधी के बयान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें.

एमएलसी ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक, साथ ही शिवमोग्गा और रायचूर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को शिकायत सौंपी है. एमएलसी रमेश गौड़ा का तर्क है कि राहुल गांधी के बयान से पता चलता है कि उन्हें 'रेप की शिकार 400 महिलाओं' के विशिष्ट विवरण और पहचान की जानकारी थी, लेकिन वे इस जानकारी का खुलासा करने में विफल रहे. परिणामस्वरूप, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 202 के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए.

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