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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पुलिस राजपत्रित सेवा के लिए नए भर्ती नियम जारी किए

Jammu and Kashmir administration,जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2024 के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए हैं.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : 4 hours ago

Lieutenant Governor Manoj Sinha
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (ANI)

श्रीनगर : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2024 के तहत पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. सरकारी अधिसूचना एसओ 500 में उल्लिखित अद्यतन विनियम, आधिकारिक तौर पर नए नियमों को प्रभावी बनाते हैं, जो 2002 के दिशानिर्देशों के पिछले नियमों का स्थान लेंगे.

संशोधित नियमों का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर पुलिस राजपत्रित सेवा में भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है. भारतीय संविधान द्वारा सशक्त प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने तथा पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं. इसमें अब भर्ती सीधी नियुक्ति और पदोन्नति के संयोजन के माध्यम से होगी, जिसमें जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) और विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) के लिए विशिष्ट भूमिकाएं होंगी.

नए ढांचे के तहत, सीधी भर्ती का प्रबंधन जेकेपीएससी द्वारा किया जाएगा, जिससे नए अधिकारियों के लिए एक संरचित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी. दूसरी ओर, पदोन्नति की देखरेख डीपीसी द्वारा की जाएगी, जिससे मौजूदा पदों पर रहते हुए ही कैरियर में उन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे. अद्यतन दिशा-निर्देशों में सेवा के भीतर संवर्गों का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया गया है. इसमें सामान्य, दूरसंचार, मंत्रिस्तरीय, आशुलिपि, फोटोग्राफी, पुलिस परिवहन कार्यशाला, तथा शस्त्र/गोला-बारूद प्रभाग शामिल हैं. इन विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति और नियुक्तियों की निगरानी के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में दो चयन समितियां स्थापित की गई हैं. सरकार की अधिसूचना के अनुसार, नए दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन तुरंत शुरू हो जाएगा.

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