जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में गंदेरबल के डीसीपी को किया तलब - Ladakh High Court Summons DCP
जम्मू-कश्मीर में एक न्यायाधीश और गंदरबल जिले के डिप्टी कमिश्नर के बीच कानूनी विवाद और बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि अब जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने डिप्टी कमिश्नर को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (फोटो - ETV Bharat File Photo)
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में गंदरबल के एक न्यायाधीश और जिले के डिप्टी कमिश्नर के बीच कानूनी विवाद को अब और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने डिप्टी कमिश्नर को 5 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है.
शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने अवमानना मामले में डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर को समन जारी किया. जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई गंदेरबल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रेफरल के बाद की गई है.
कोर्ट द्वारा डीसीपी को जारी समन (फोटो - ETV Bharat Urdu)
उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में कथित रूप से हस्तक्षेप करने और न्यायाधीश को धमकाने का प्रयास करने के लिए डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी. हाई कोर्ट ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए डिप्टी कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.
जानकारी के अनुसार मामले में न्यायालय की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आर.ए. जन को न्यायमित्र नियुक्त किया गया है. विवाद तब शुरू हुआ, जब गंदेरबल में एक उप-न्यायाधीश ने निष्पादन मामले में डिप्टी कमिश्नर सहित कई सरकारी अधिकारियों के वेतन की कुर्की का आदेश दिया. डिप्टी कमिश्नर पर न्यायाधीश को डराने-धमकाने के प्रयास के रूप में कार्य करने का आरोप है, जिसके कारण वर्तमान अवमानना कार्यवाही चल रही है.