दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

जानें किस-किस श्रेणी के मरीजों को रेलवे में इलाज के लिए मिलती है 100 फीसदी तक की रियायत - Concession in Railway For Patients - CONCESSION IN RAILWAY FOR PATIENTS

रेलवे की ओर से कैंसर, थैलेसीमिया, किडनी के मरीज, हृदय के मरीज, हीमोफीलिया के मरीज, टीबी/ल्यूपस वैल्गरिस के मरीज, सिकल सेल एनीमिया उपचार, ऑस्टोमी के मरीज, एड्स के मरीजों को इलाज पर जाने के लिए रियायत का प्रावधान है. भारतीय रेलवे की ओर से रियायत प्राप्त करने के लिए बीमारी व रियात के बारे में जानकारी के लिए विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..

Concessions For  Different Categories OF Patients
गंभीर मरीजों को रेलवे में रियायत (Indian Railway Ticket Concession)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 1, 2024, 5:10 AM IST

हैदराबादःआजादी के कई दशक बाद भी रेल में यात्रा करने के लिए टिकट की उपलब्धता आसान नहीं है. 4 माह पहले रिजर्वेशन टिकट के लिए पार्टल खुलता है. इसके कुछ दिन बाद ही वेटिंग या नो-रूम आने लगता है. इन सबके बीच रेलवे की ओर से गंभीर रोगों के मरीज, कुछ परिस्थितियों में उनके साथ एक अटेंडेंट/एस्कॉर्ट को यात्रा में रियायत दी जाती है. गंभीर मरीजों को इलाज व उनके नियमित जांच के लिए टिकट कंफर्म में वरीयता दी जाती है.

जानें किस श्रेणी के मरीज व एस्कॉर्ट को कितनी मिलता है रियायत

कैंसर के मरीज जो अकेले या एस्कॉर्ट के साथ इलाज/समय-समय पर जांच के लिए यात्रा करते हैं

  1. 2nd, 1st क्लास और AC चेयर कार में 75%
  2. SL और 3 AC में 100%
  3. 1 AC और 2AC में 50%
  4. एक एस्कॉर्ट को रियायत के समान तत्व के लिए पात्र माना जाएगा (SL और 3AC को छोड़कर जहां एस्कॉर्ट को 75% मिलता है)

थैलेसीमिया के मरीज जो अकेले या एस्कॉर्ट के साथ इलाज/समय-समय पर जांच के लिए यात्रा करते हैं

  1. 2nd, SL, 1st क्लास, 3AC, AC चेयर कार में 75%
  2. 1AC और 2AC में 50%
  3. एक एस्कॉर्ट को भी रियायत के समान तत्व के लिए पात्र माना जाएगा
गंभीर मरीजों को रेलवे में रियायत (indianrailways.gov.in)

हृदय के मरीज जो अकेले या एस्कॉर्ट के साथ इलाज/समय-समय पर जांच के लिए यात्रा करते हैं

  1. 2nd, SL, 1st क्लास में 75% क्लास, 3एसी, एसी चेयर कार
  2. 1एसी और 2एसी में 50%
  3. एक एस्कॉर्ट भी रियायत के समान तत्व के लिए पात्र है

किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन/डायलिसिस के लिए अकेले या एस्कॉर्ट के साथ यात्रा करने वाले किडनी मरीज

  1. 2nd, SL, 1st क्लास, 3एसी, एसी चेयर कार में 75%
  2. 1एसी और 2एसी में 50%
  3. एक एस्कॉर्ट भी रियायत के समान तत्व के लिए पात्र है

हीमोफीलिया के मरीज - गंभीर और - बीमारी से पीड़ित अकेले या एस्कॉर्ट के साथ उपचार/समय-समय पर जांच के लिए यात्रा करने वाले

  1. 2nd, SL, 1st क्लास, 3एसी, एसी चेयर कार में 75%
  2. एक एस्कॉर्ट भी रियायत के समान तत्व के लिए पात्र है

टीबी/ल्यूपस वेलगरिस के मरीज उपचार/समय-समय पर जांच

  1. 75% द्वितीय, एसएल, प्रथम श्रेणी में
  2. एक एस्कॉर्ट भी रियायत के समान तत्व के लिए पात्र है

गैर-संक्रामक कुष्ठ रोगी उपचार/समय-समय पर जांच के लिए

  1. 75% द्वितीय, एसएल, प्रथम श्रेणी में
  2. एक एस्कॉर्ट भी रियायत के समान तत्व के लिए पात्र है

एड्स रोगी नामित एआरटी केंद्रों पर उपचार/जांच के लिए

50% द्वितीय श्रेणी में

किसी भी उद्देश्य से यात्रा करने वाले ऑस्टोमी रोगी

  1. 50% एमएसटी और क्यूएसटी में
  2. -एक एस्कॉर्ट भी रियायत के समान तत्व के लिए पात्र है

सिकल सेल एनीमिया उपचार / आवधिक जांच के लिए

  1. 50 स्लीपर, एसी चेयर कार, एसी 3-टियर और एसी 2-टियर में

एप्लास्टिक एनीमिया उपचार / आवधिक जांच के लिए

  1. 50 स्लीपर, एसी चेयर कार, एसी 3-टियर और एसी 2-टियर में

लाभ के लिए रोगी रियायत प्रमाण पत्र है जरूरी
रेलवे में किसी भी प्रकार की रियायत के लिए प्रमाण के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ता है. किसी गंभीर रोग से पीड़ित रोगी को इलाज या जांच कराने के लिए रेलवे की ओर से जारी फार्मेट में रोगी रियायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. रोगी रियायत प्रमाण पत्र पर चिकित्सा पदाधिकारी से सत्यापित होना चाहिए. इसमें आउट वार्ड यात्रा के लिए अनुसंशा होता है. यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल / संस्थान / एड्स रोगियों के मामले में नामित एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) केंद्र के सक्षम पदाधिकारी की ओर से जारी की जाती है.

ये भी पढ़ें

वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित कोच में चढ़ने पर जेब होगी ढीली, जानें कितना लगेगा जुर्माना - Railways Waiting Ticket Rules

ABOUT THE AUTHOR

...view details