श्रीनगर: केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में कथित तौर पर अवैध हथियार लाइसेंस जारी करने के मामले में एक वरिष्ठ नौकरशाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. एक आधिकारिक आदेश से पता चला कि 2010 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अपराधों के लिए मंजूरी दी गई है. वह पहले कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर के रूप में तैनात थे.
आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में रंजन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. पिछले मेल का हवाला देते हुए आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2006 की धारा 6 के तहत कुमार के खिलाफ मामले की मंजूरी देने का आदेश 28 नवंबर 2024 को दी गई.
अन्य बातों के अलावा इसमें भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना भी शामिल है. जांच के दौरान सीबीआई ने 2012 से 2016 के बीच जिला मजिस्ट्रेट के रूप में हथियार लाइसेंस जारी करने के कथित घोटाले में उनके नाम सामने आने के बाद रंजन को गिरफ्तार किया था.