नई दिल्ली:नौकरी करने वाले सभी लोगों के पास अपना प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट होना जरूरी होता है. इसमें हर कर्मचारी की सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा हर महीने जमा होता है. वहीं, इतना ही पैसा कंपनी भी कर्मचारी के खाते में जमा करती है. इस पूरे पैसे पर सरकार की ओर से 7 से 8 फीसदी से ज्यादा ब्याज भी मिलता है.
बता दें कि प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती. ऐसे में कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल कर अपने काम में ले सकते हैं. ऐसे में अगर आपको भी कभी इमरजेंसी में फंड निकालने की जरूरत आ जाए और तो आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.
68-बी के तहत कितना पैसा निकल सकता है?
वहीं, अगर आप अपने पीएफ का ज्यादा पैसा निकालना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप 68-बी के तहत क्लेम कर सकते हैं. इसके तहत आवास, मकान/फ्लैट की खरीद या घर के निर्माण के लिए पीएफ से पैसा निकाला जा सकता हैं. इस क्लेम के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का 36 गुना तक पैसा निकाल सकते हैं.