नई दिल्ली: भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल है. इसे देश की लाइफलाइन कहा जाता है. यह रोजाना लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट लेना जरूरी होता है. आप टिकट खरीदने के बाद ट्रेन से सफर कर सकते हैं. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि आप टिकट खरीदने के बाद भी ट्रेन से सफर नहीं कर पाते हैं
दरअसल, कई बार यात्री सही समय पर प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाते, जिसके चलते उनकी ट्रेन छूट जाती है. इसके चलते वे परेशान हो जाते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब वे यात्रा कैसे करेंगे. विशेषकर जब आपके पास कंफ्रर्म या रिजर्वेशन टिकट हो. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी शख्स की ट्रेन छूट जाए तो क्या वह उसके टिकट पर दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकता है?
बता दें कि भारतीय रेलवे ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें जानना हर यात्री के लिए जरूरी है, ताकि जब भी वे इस तरह की स्थिति में फंस जाएं तो वे बिना किसी परेशानी के आसानी के साथ अपनी यात्रा पूरी कर सकें.
ट्रेन छूटने पर रिफंड के लिए करें आवेदन
अगर आपकी ट्रेन छूट गई है और आप उससे यात्रा नहीं सके, तो आप भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार रिफंड मांग सकते हैं. रिफंड वापस पाने के लिए आपको ट्रेन छूटने के 4 घंटे के अंदर टीडीआर फाइल करना होगा. गौरतलब है कि रेलवे रिफंड का पूरा पैसा वापस नहीं करता है, बल्कि इसमें कटौती की जाती है.