रांची: जमीन घोटाला मामले में ईडी गिरफ्त में आने के बाद न्यायिक हिरासत में रह रहे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन बजट सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे. इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन के द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. सोमवार को दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार के मुताबिक बुधवार 28 फरवरी को न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है. हेमंत सोरेन की ओर से पिछले दिनों रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई थी. इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में वर्चुअल मोड में वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा था. वहीं, ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू ने पक्ष रखा था.
ईडी कोर्ट ने भी नहीं दी थी अनुमति
हाई कोर्ट से पहले रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने भी हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी. आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो चुका है जो 2 मार्च तक चलेगा. हेमंत सोरेन की ओर से 29 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च को बजट सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई थी.
कोर्ट में ईडी की ओर से देश के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कई केसों के फैसले का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन को बजट सत्र के दौरान भाग लेने की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया गया था. आपको बता दें कि ईडी की गिरफ्त में आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में होटवार स्थित केंद्रीय कारा में बंद हैं.