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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 4 hours ago

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'अदालतों को सतर्क रहने और...' मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए बोला सुप्रीम कोर्ट - Madaras High Court

Supreme Court: न्यायमूर्ति बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि भले ही मामले में शामिल पक्षकार बिना किसी वैध औचित्य के कार्यवाही में देरी करने का प्रयास करें, लेकिन अदालतों को सतर्क रहने और ऐसे किसी भी प्रयास को तुरंत रोकने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (ANI)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुच्छ और चिढ़ाने वाली कार्यवाही सीधे कानून के शासन पर असर डालती है, क्योंकि इससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ती है और परिणामस्वरूप न्याय की मांग कर रहे अन्य मामलों के निपटारे में देरी होती है.

न्यायमूर्ति बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि भले ही मामले में शामिल पक्षकार बिना किसी वैध औचित्य के कार्यवाही में देरी करने का प्रयास करें, लेकिन अदालतों को सतर्क रहने और ऐसे किसी भी प्रयास को तुरंत रोकने की जरूरत है.

कोर्ट की ओर से सोमवार को दिए गए फैसले के लेखक न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि न्याय का प्रशासन नागरिकों के विश्वास पर आधारित है और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, जिससे उस विश्वास और भरोसे को दूर से भी झटका लगे.

जस्टिस विश्वनाथन ने 2013 के एक हत्या के मामले में आगे की जांच के निर्देश देने वाले मद्रास हाई कोर्ट के 2021 के फैसले को खारिज करते हुए कार्यवाही के बारे में कई टिप्पणियां कीं. जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि यह सच है कि मुकदमे में देरी से सच्चाई की खोज में बाधा आएगी, लेकिन ऐसे मामलों के बीच अंतर किया जाना चाहिए, जहां कार्यवाही को रोकने के लिए वास्तविक आधार मौजूद हैं और ऐसे मामले जहां ऐसे आधार मौजूद नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान मामला बाद की कैटेगरी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है.

पीठ ने कहा कि अपराध के पीड़ितों, अभियुक्तों और बड़े पैमाने पर समाज को यह वैध उम्मीद है कि उचित समय के भीतर पक्षों को न्याय मिलेगा. यह संदेह से परे है कि त्वरित और समय पर न्याय कानून के शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है. त्वरित और समय पर न्याय से इनकार करना लंबे समय में कानून के शासन के लिए विनाशकारी हो सकता है.

पीठ ने कहा कि कानूनी पेशे की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है और कोई भी कार्यवाही या आवेदन जो प्रथम दृष्टया योग्यता का अभाव रखता है, उसे अदालत में पेश नहीं किया जाना चाहिए. पीठ ने आरोपी के वदिवेल की अपील पर कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि जब पुलिस ने पहले ही आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है और आगे की जांच के लिए आवेदक मृतक की पत्नी के शांति ने अपने साक्ष्य में कुछ भी नया नहीं बताया है, तो आगे की जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती.

जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि आगे की जांच के लिए आवेदन को ट्रिगर करने के लिए कुछ उचित आधार होना चाहिए ताकि अदालत इस संतुष्टि पर पहुंच सके कि न्याय के उद्देश्यों के लिए आगे की जांच का आदेश देना/देना आवश्यक है.

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