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तस्करी मामले में TMC सांसद देव अधिकारी को ED का समन, 21 फरवरी को पेश होने का निर्देश

cattle smuggling case : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कथित मवेशी तस्करी मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अभिनेता से नेता बने दीपक अधिकारी (देव) को समन जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर...

cattle smuggling case
अभिनेता से नेता बने दीपक अधिकारी

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 15, 2024, 7:03 PM IST

नई दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के संबंध में बंगाली अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद दीपक अधिकारी को तलब किया, जो अपने स्क्रीन नाम देव से लोकप्रिय हैं. अभिनेता देव को 21 फरवरी को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में बुलाया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, देव ने जांचकर्ताओं के साथ हर संभव तरीके से पूरा सहयोग करने की इच्छा जताई है. उन्होंने कथित तौर पर करीबी सहयोगियों को बताया कि जब भी ED के अधिकारी उन्हें बुलाएंगे, वे आ जाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार सुबह देव को एक ईमेल भेजा गया, जिसमें उन्हें 21 फरवरी को सुबह 11 बजे तक दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में बुलाया गया है.

अभिनेता देव को वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में उपस्थित होने के लिए कहा गया है. देव ने जांचकर्ताओं द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूर्ण सहयोग और तत्परता का आश्वासन दिया है. बता दें, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने समन जारी किया है. इससे पहले, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मवेशी तस्करी मामले में मुख्य गवाह के रूप में देव से पूछताछ की थी.

उस मामले में गवाहों से पूछताछ के दौरान, देव का नाम कई बार सामने आया था, जिसके कारण सीबीआई ने उन्हें समन भेजा, सीबीआई के एक करीबी सूत्र के हवाले से खबर है कि एजेंसी ने मामले के मुख्य आरोपी इनामुल हक से भी पूछताछ की थी. रिपोर्ट के अनुसार, देव ने स्पष्ट किया था कि वह इनामुल हक को नहीं जानता है और किसी भी वित्तीय लेनदेन में शामिल नहीं हुआ है. ईडी मामले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप है कि पशु तस्कर अपने अवैध कारोबार को चालू रखने के लिए बीएसएफ और सीमा शुल्क अधिकारियों को रिश्वत दे रहे थे. सीबीआई ने रैकेट में कथित संलिप्तता के लिए 36 बीएसएफ बटालियन के एक पूर्व कमांडेंट को भी गिरफ्तार किया था. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी ने मामले में हक और बीएसएफ अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.

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