नई दिल्ली/बेंगलुरु:मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए सोमवार को सीएम सिद्धारमैया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की है.
सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू (जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी) और अन्य लोगों के खिलाफ मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस थाने द्वारा 27 सितंबर को दर्ज एफआईआर में नामजद किया गया है.
पिछले सप्ताह बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस को जांच का आदेश दिया था. विशेष अदालत ने यह आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में भूखंड के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दी गई जांच की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया था.
पीएमएलए की धाराएं लगाई गईं
ईडी ने सिद्धारमैया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं को लागू किया है. नियमानुसार, ईडी को जांच के दौरान आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने और यहां तक कि उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है.