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समन को नजरअंदाज करने के मामले में पेश हुए AAP विधायक अमानतुल्लाह खान, 27 को अगली सुनवाई - Delhi Waqf Board Case - DELHI WAQF BOARD CASE

Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन को नजरंदाज करने के मामले में अमानतुल्लाह खान की राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी. उन्होंने ईडी के समन को नजरअंदाज किया था. इस शनिवार को सुनवाई हुई.

अमानतुल्लाह खान
अमानतुल्लाह खान

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 20, 2024, 9:27 AM IST

Updated : Apr 20, 2024, 12:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने सुनवाई की अगली तारीख 27 अप्रैल तय की है.

पेशी के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि अमानतुल्लाह भाग नहीं रहे हैं. वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी के सामने पेश भी हुए थे. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह को सात समन भेजा था जिसमे से तीन समन पर पेश नहीं हुए जो कि अपराध है, इसलिए हमने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. ईडी ने कहा कि कोर्ट अमानतुल्लाह खान को अगली सुनवाई पर कोर्ट मे फिजिकल तौर पेश होने का निर्देश देने की मांग की.

बता दें कि ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने 9 अप्रैल को अमानतुल्लाह खान को आज पेश होने के लिए समन जारी किया था. दरअसल, ईडी ने याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह खान को समन जारी किया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए.

ईडी ने कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहे
ईडी ने कहा है कि अमानतुल्लाह खान जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इससे पहले 11 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. ईडी के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. ईडी का कहना है कि छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हैं.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1 मार्च को अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद अमानतुल्लाह ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली. राऊज एवेन्यू कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी. करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट ने ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है ,उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.

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जानिए क्या है मामला
ईडी के मुताबिक, ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेचीय जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी.

इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई की ओर से दर्ज केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई.

सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक, इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

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Last Updated : Apr 20, 2024, 12:29 PM IST

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